Parliament Security Breach: दिल्ली पुलिस आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है!

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संजय शर्मा, हिमांशु के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सभी आरोपियों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की अर्ज़ी दाखिल की है। पटियाला हाउस कोर्ट में अब 2 जनवरी को मामले की अगली सुनवाई करेगी। 

दिल्ली पुलिस ने मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम आज़ाद, अमोल शिंदे, ललित झा और मुकेश कुमावत को पटियाला हाउस में पेश किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों से पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार हैं?  
लीगल रिमांड काउंसिल ने कहा वह अभी दिल्ली में उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लीगल रिमांड काउंसिल से आरोपियों की  बात करना ज़रूरी है, वह अभी कोर्ट में उपलब्ध नहीं है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमारी जांच में देरी होगी इसलिए किसी दूसरे लीगल रिमांड काउंसिल को बुला लिया जाए। आरोपियों के वकील लीगल रिमांड काउंसिल ने अर्ज़ी की कॉपी की मांग की। कोर्ट ने कहा जब आप अदालत में आएंगे तो आपको अर्ज़ी की कॉपी दे दी जाएगी। कोर्ट ने कहा अगर आरोपी अपने परिवार के किसी सदस्य से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित अर्ज़ी दाखिल करें।

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उधर, आरोपी नीलम आज़ाद की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से साफ इंकार कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी नीलम आजाद की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस अर्जी पर फिलहाल अवकाशकालीन पीठ के समक्ष अर्जेंट मैटर के तौर पर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है। 
यानी नीलम को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब आरोपी नीलम आजाद की अर्जी पर 3 जनवरी 2024 को सुनवाई करने की तारीख तय की है। 

आरोपी नीलम ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दाखिल की है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल नीलम आज़ाद की याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध और संविधान के अनुच्छेद 22(1) यानी उसके बुनियादी नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है। नीलम आजाद का कहना है कि उनको दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन इसकी सूचना उनके परिजनों को शाम को दी गई।
 

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