Anil Deshmukh : 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जमानत
Bombay high court granted bail former Maharashtra home minister Anil Deshmukh : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत. जानें पूरा मामला क्या है.
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मुंबई से विद्या की रिपोर्ट
Mumbai News : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को जमानत (Bail) मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट से ये जमानत मिली है. अनिल देशमुख के एडवोकेट अनिकेत निकम ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस (PMLA) में जमानत मिली है. हालांकि, सीबीआई लगातार इस केस में जमानत का विरोध कर रही है.
बता दें कि 1 नवंबर 2021 को 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया गया था. इनकी गिरफ्तारी रात 1 बजे की गई. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने पूर्व मंत्री से 13 घंटे तक पूछताछ की थी. इस दौरान पूर्व गृहमंत्री हर सवाल का सीधा जवाब नहीं दिए. बताया जा रहा है कि किसी भी सवाल पर संतोषजनक जवाब नहीं देने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
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क्या है पूरा मामला
Anil Deshmukh Case : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) पर 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया गया था. दरअसल, मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिहं ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगाया था. इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरह से भूचाल आ गया था.
आखिरकार अनिल देशमुख को महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था. इस केस में अनिल देशमुख के खिलाफ पहले CBI ने मामला दर्ज किया था और फिर ED यानी प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी. ED ने पूर्व मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. इससे पहले, CBI दो बार देशमुख के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है.
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