रेपिस्ट बेटे का साथ देने वाली मां को भी सुनाई 20 साल की सजा, कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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MP Court News: मध्य प्रदेश की खरगोन अदालत ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बारे में जिसने भी सुना हैरान भी हो गया। यहां अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बेटे के साथ साथ उसकी मां को भी 20 साल की बामशक्कत सजा सुनाई है। खरगोन जिले में शायद ये पहला मामला है जिसमें रेपिस्ट के साथ साथ उसका साथ देने वाली उसकी मां को भी अदालत ने कड़ी सजा सुनाकर एक मिसाल कायम की है। आरोप तो ये भी है कि ये मां बेटे दोनों ही महिला और लड़कियों की खरीद फरोख्त के मामले में भी लिप्त हैं। 

रेपिस्ट को सुनाई 20 साल कैद ए बामशक्कत

खुलासा है कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जी सी मिश्रा की अदालत ने नाबालिग छात्रा से रेप के मामले में सूरज नाम के एक शख्स को 20 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब इस मामले में अपने बेटे को बचाने और इस पूरी वारदात पर पर्दा डालने की कोशिश करने वाली सूरज की मां रेखा बाई को भी अदालत ने 20 साल की सजा सुना दी। 

स्कूल से लौटते समय नाबालिग का सहेली संग अपहरण

ये किस्सा करीब ढाई साल पुराना है। बात 22 सितंबर 2021 की है। एक नाबालिग लड़की अपनी सहेली के साथ स्कूल से लौट रही थी। तभी सूरज ने पीड़ित और उसकी सहेली को रोका और जान से मारने की धमकी देकर दोनों को उठाकर साथ ले गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में सूरज का साथ उसकी रेखा बाई ने बराबर दिया। खुलासा हुआ कि पीड़ित और उसकी सहेली को चुप रहने की हिदायत देकर उन्हें अपने साथ बस से जुलवानिया ले गया और वहां से दोनों को लेकर आरोपी गुजरात पहुँचा।

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गुजरात में मां ने दी रेपिस्ट को पनाह

गुजरात में रेखा बाई ने ही सूरज को शरण दी और दोनों बच्चियों को धमकाकर अपने साथ ही रखा। बताया जा रहा है कि 15 दिनों तक दोनों बच्चियों को अपने साथ रखने के दौरान उनसे मजदूरी भी करवाई। इतना ही नहीं इस दौरान दोनों बच्चियों के साथ सूरज ने कई बार रेप किया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में एक नाबालिग लड़का भी शामिल था जिस पर पीड़ित की सहेली के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। उसका मामला जुविनाइल कोर्ट चल रहा है। इधर बच्चियों के अचानक गायब होने के बाद दोनों के परिवार के लोग परेशान हो गए। उन्होंने पहले तो बच्चियों की तलाश की और फिर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। 

लड़कियों की खरीद फरोख्त का भी केस

अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत अधिकतम सजा मां रेखा बाई को भी देने के निर्देश दिए। अदालत ने संरक्षण देकर संगीन अपराध कराने वाली महिला रेखा बाई के खिलाफ नरमी नहीं बरती। आमतौर पर दुष्कर्म के मामलों में महिलाओं के खिलाफ सबूत नहीं मिल पाते। खरगोन जिले के ऊन थाने की उस वक्त की इंचार्ज गीता सोलंकी ने बताया कि रेखा बाई के खिलाफ कसरावद थाने में लड़कियों की खरीद फरोख्त का भी मामला दर्ज है। इसके अलावा जिले के मंडलेश्वर में भी दो और मुकदमे दर्ज हैं। 
 

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