दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Chargesheet: ईडी ने आबकारी नीति घोटाले और इससे जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू स्थित ईडी सीबीआई की विशेष अदालत में सातवां अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल किया।
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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Delhi CM Arvind Kejriwal ED Chargesheet: ईडी ने आबकारी नीति घोटाले और इससे जुड़े धनशोधन मामले में राउज एवेन्यू स्थित ईडी सीबीआई की विशेष अदालत में सातवां अतिरिक्त आरोपपत्र दाखिल किया। सूत्रों के मुताबिक, 200 पेज की चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप को भी आरोपी के तौर पर नामजद किया गया है। यह मामले में 8वीं चार्जशीट है। एक मुख्य और 7वीं अनुपूरक चार्जशीट । चार्जशीट, दरअसल सबूतों के ब्यौरे के साथ अभियोजन पक्ष की शिकायत होती है। कानून के जानकारों का मानना है कि एक बार केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी कोर्ट में बेल मूव कर सकता है। हालांकि वो पहले भी मूव कर सकता है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद बेल की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया था।
केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट
इससे पहले भी ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें के कविता, चनप्रीत सिंह, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह के नाम शामिल थे। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने मार्च महीने में अरेस्ट किया था। इस वक्त वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। 2 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना है। अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी रिमांड के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था।
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क्या आरोप है अरविंद केजरीवाल पर?
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई गवाहों ने बयान दिया है। उन्होंने एक गवाह से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने कहा कि अगर केजरीवाल चाहें तो वो जमानत के लिए निचली अदालत का रुख कर सकते हैं। उधर, ED ने आरोपपत्र में कहा है कि मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी इस पूरे षडयंत्र के 'मास्टरमाइंड' हैं।
ED ने अपने आरोप पत्र में आप को आरोपी के रूप में नामित किया है। इसके साथ ही पहली बार किसी राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्रिंग जांच में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। आरोप पत्र में ED ने कहा है कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आप कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी हैं। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच से पता चलता है कि अपराध की आय का इस्तेमाल AAP ने अपने गोवा चुनाव अभियान में लगाया है। AAP ने गोवा चुनाव प्रचार में 45 करोड़ रुपये खर्च किए थे।
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