Delhi News: दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमाम ने दिल्ली हाई कोर्ट में दी ज़मानत की अर्जी

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दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट

Delhi Court News: शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में याचिका दाखिल कर निचली अदालत से अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दी है। शरजील ने अपनी याचिका में अपने ऊपर लगे देशद्रोह (Sedition) के आरोप में जारी ट्रायल (Trial) पर रोक लगाने से इनकार करने वाले निचली अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है।

हाल ही में पूर्वी दिल्ली जिला की कड़कड़डूमा कोर्ट ने देशद्रोह (Sedition) के मामले में आरोपी शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया था। इस मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत (Bail) अर्जी को खारिज (Reject) कर दिया गया था।

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शरजील ने दिसंबर जनवरी 2019 में CAA-NRC के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कथित भड़काऊ भाषण देने के आरोप में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस द्वारा इमाम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए, 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज किया था।

आरोपी शरजील इमाम जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का छात्र भी हैं। शरजील IIT मुंबई से कंप्यूटर साईंस में ग्रेजुएट किया हैं। शरजील बिहार के जहानाबाद के काको का रहने वाला है। शरजील ने आइसा के प्रत्याशी के रूप में काउंसलर पद के लिए चुनाव भी लड़ चुका है।

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