दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल खारिज, अब जाएंगे हाईकोर्ट!
Manish Sisodia Bail Dismissed: आप नेता मनीष सिसोदिया को झटका लगा है। अदालत ने उनकी बेल अर्जी को खारिज कर दिया है।
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सृष्टि ओझा/पंकज जैन के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट
Manish Sisodia: मनीष सिसोदिया की बेल खारिज कर दी गई है। आप नेता को कोर्ट से झटका लगा है। निचली अदालत से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत उनकी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। इससे पहले निचली अदालत, HC और SC ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।
सिसोदिया घोटाले के किंगपिन
अदालत ने कहा था कि सिसोदिया घोटाले के किंगपिन हैं, इसलिए इनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सीबीआई ने कहा कि अगर सिसोदिया को जमानत दी गई तो वह सबूतों ओर गवाहों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दबाव से असर डाल सकते हैं।
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मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति 2021-22 के बनाने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने अरेस्ट किया था। 22 मार्च 2021 को मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति यानी एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू कर दी गई। नई शराब नीति आने के बाद शराब की दुकानें प्राइवेट वेंडरों के पास चली गई थी।
South Lobby को फायदा हुआ
आरोप है कि South Lobby को इससे बहुत फायदा हुआ था। इस केस में ईडी ने के कविता को अरेस्ट किया था। इसके अलावा साउथ के कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। कुछ नेता इसमें सरकारी गवाह बन गए। सीबीआई और ईडी ने कई राजनेताओं, अफसरों समेत कई Middlemen को गिरफ्तार किया था। नई नीति लाने के पीछे सरकार का तर्क था कि इससे माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। 28 जुलाई 2022 को सरकार ने अपनी शराब नीति को रद्द कर फिर से पुरानी पॉलिसी को लागू कर दी थी। इसके बाद सीबीआई और फिर ईडी ने अलग-अलग मुकदमा दर्ज किया।
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