क्या लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी? आई ये बढ़ी मुश्किल!

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क्या लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी? आई ये बढ़ी मुश्किल!
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Afzal Ansari: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गैंगस्टर मामले में राज्य सरकार ने अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। अगर ये अपील कोर्ट ने मान ली तो अफजाल अंसारी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो गाजीपुर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अदालत अब 13 मई को मामले की सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट से अफजाल अंसारी को अगर राहत मिलती है तभी वह लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। वरना उन्हें चुनावी मैदान से हटना पड़ेगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत अंसारी को भी लोकसभा चुनाव प्रचार में उतार दिया है। कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी को अगर कानूनी अड़चनों की वजह से चुनाव का मैदान छोड़ना पड़ा तो वह अपनी बेटी नुसरत अंसारी को गाजीपुर सीट से बतौर प्रत्याशी उतार सकते हैं।

गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अफजाल अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई का फैसला लिया है। 13 मई को राज्य सरकार और अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई होगी। कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। 

अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी अपील

अफजाल अंसारी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया है। अफजाल अंसारी की अपील के साथ ही अब राज्य सरकार ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल कीहै। राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया है कि जिस गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई थी, उसी मामले में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई है। अब राज्य सरकार ने अपील की है कि अफजाल की सजा भी बढ़ा कर दस साल की जाए। हाईकोर्ट ने अब अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की अपील को क्लब करके एक साथ सुनवाई का फैसला लिया है।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट को 30 जून 2024 तक फैसला लेना है कि गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने जो 4 साल की सजा अफजाल को सुनाई है, वह कायम रह सकती है या नहीं। इसी मामले में अब राज्य सरकार ने भी गैंगस्टर मामले में अफजाल की सजा बढ़ाने की अपील दाखिल की है। फिलहाल हाईकोर्ट ने दोनों अर्जियों को क्लब करके 13 मई को सुनवाई का फैसला लिया है। बता दें कि गाजीपुर के मौजूदा सासंद अफजाल अंसारी को इस बार समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है।

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