MP Viral News : मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के एक सिविल इंजीनियर (Civil Engineer) ने अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया कि पीछे पुलिस पड़ गई. असल में दूल्हा बुलडोजर (Bulldozer Dulha) में बैठकर बरात ले आया. यही नहीं, दूल्हे की दो भाभियां भी बुलडोजर पर बैठकर आईं. बुलडोजर को बिल्कुल सजाकर तैयार किया गया था.
MP Bulldozer Dulha : दुल्हन लेने बुलडोजर पर आया दूल्हा, इस वजह से पीछे पड़ी पुलिस, जानें
24 Jun 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:20 PM)
Mp betul Viral News : मध्य प्रदेश के बैतूल में बुलडोजर दूल्हे (Bulldozer Dulha) का एक वीडियो (Viral Video) वायरल हो रहा है. ये दुल्हन को लेने के लिए बुलडोजर पर बरात ले आया. अब पुलिस ने की FIR.
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रास्ते में इस तरह से मोटर अधिनियम के तहत पुलिस ने बुलडोजर चलाने को लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. क्योंकि बुलडोजर कमर्शियल कार्य के लिए है जिसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया.
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Bulldozer Dulha का Viral Video देखने के लिए नीचे क्लिक करें...
MP Crime News : बताया जा रहा है कि हाल में उत्तरप्रदेश और मध्यप्रदेश सहित देश के कुछ राज्यों में अवैध मकानों पर जिस तरह से बुलडोजर चलाने का काम हुआ. यूपी चुनाव में तो बुलडोजर बाबा नाम से गाना ही आ गया. इस तरह से बुलडोजर को काफी चर्चा में देखते और खुद सिविल इंजीनियर रहते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर बुलडोजर से रूबरू होने वाले इंजीनियर अंकुश जायसवाल ने शादी को अनोखा बनाने की ठान ली.
इसलिए बैतूल जिले के झल्लार गांव के रहने वाले सिविल इंजीनियर अंकुश जायसवाल ने 21 मई को शादी वाले दिन पारंपरिक घोड़ी, बग्गी या कार के बजाय बुलडोजर में बैठकर दुल्हन को लेने पहुंच आया.
ये मामला मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल जिले के भैंसदेही विकासखंड के अंतर्गत आने वाले झल्लार गांव का है. दूल्हे के साथ उसके परिवार की दो महिलाएं भी बुलडोजर में सवार थीं. कहा जा रहा है कि दोनों महिलाएं दूल्हे की भाभी थी.
इस सीन को देखकर काफी संख्या में लोगों ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की. जिसके बाद बुलडोजर पर शादी का वीडियो वायरल हो गया. इसे ही संज्ञान लेकर झल्लार पुलिस थाना प्रभारी दीपक पाराशर ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है.
बैतूल की पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद के निर्देश पर जेसीबी (बुलडोजर) चालक रवि बारस्कर पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39/192(1) के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एसपी ने बताया कि जेसीबी मशीनें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए होती हैं और उन्हें सार्वजनिक परिवहन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. जेसीबी के चालक ने नियमों का उल्लंघन किया है. इसी को लेकर जब मामला संज्ञान में आया तो चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई है.
बुलडोजर पर बैठकर बारात ले जाने के बारे में कहा था,
‘‘मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं और बुलडोजर सहित निर्माण कार्यों से जुड़ी अन्य मशीनों के साथ दिनभर काम करता रहता हूं। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने पेशे से जुड़े बुलडोजर पर ही बारात निकालूं।’’
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