Delhi Crime: देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की अंतरिम ज़मानत की अर्जी खारिज

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संजय शर्मा की रिपोर्ट

Delhi Court News: पूर्वी दिल्ली जिला की कड़कड़डूमा कोर्ट ने देशद्रोह (Sedition) के मामले में आरोपी शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया है। इस मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत (Bail) अर्जी को खारिज (Reject) कर दिया है।

दिल्ली दंगो के मामले में आरोपी शारजील इमाम के साथ जेल में मारपीट के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने मारपीट वालें दिन की सीडी कोर्ट में देखी। कोर्ट ने कथित मारपीट की सीडी देखने के बाद तिहाड़ के जेल सुप्रीटेंडड और डिप्टी जेल सुप्रीटेंडड को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा। इस मामले में अब कड़कड़डूमा कोर्ट 01 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।

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दरअसल इमाम ने हाल ही में आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक ने आठ से 10 लोगों के साथ 30 जून को उनके सेल में उनके साथ मारपीट की थी।शरजील इमाम ने कहा कि जेल में उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही भी कहा गया था। उनकी दलील थी कि आरोप सिद्ध हुए बगैर उसे ऐसे शब्द कहना गैर कानूनी है।

शरजील इमाम को साल 2019 में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान दिए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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