‘बुलडोजर पर देशव्यापी रोक नहीं लगा सकते, तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है।’

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अभी नहीं होगी जहांगीरपुरी में तोड़फोड़

Jahangirpuri Violence : जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि देशभर में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। हालांकि, कोर्ट ने जहांगीरपुरी में निगम की कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखा है। इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी।

सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ ?

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जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा, 'अतिक्रमण को मुद्दा बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि देशभर में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगे।'

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम देशभर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते।'

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सिब्बल ने कहा, 'मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। मेरा मतलब है कि इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी करना चाहिए कि आप अतिक्रमण हटा लें या हम हटाएंगे।'

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'तोड़फोड़ तो हमेशा बुलडोजर से ही होती है। वैसे हम आपकी बात समझ गए।'

याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने कहा, 'यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है। पहले कभी दंगे के बाद इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनी है। लगभग 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है। आपने घरों को बर्बाद किया। आपने गरीबों को टारगेट किया। आपको साउथ दिल्ली या पॉश कॉलोनियों में कार्रवाई करनी चाहिए।'

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