Jaipur Blast Case : सुप्रीम कोर्ट ने तलब किए सभी रिकार्ड, आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी याचिका

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संजय शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Jaipur Blast Case Update : 2008 में जयपुर में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ पीड़ित परिवारों और राजस्थान सरकार की याचिका पर सुप्रीम ने ट्रायल कोर्ट से इस मामले के सभी रिकार्ड तलब किए।

सुप्रीम कोर्ट अब अगले साल जनवरी में इस पर सुनवाई करेगा। सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपियों को बरी किए जाने वाले हाईकोर्ट के आदेश में आरोपियों की अपील पर फिलहाल कोई संशोधन या कार्रवाई करने से इंकार कर दिया है। आरोपियों ने हाईकोर्ट के उस आदेश में संशोधन करने की मांग की थी जिसमें आरोपियों को सम्बधित थाने में रोज हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। 

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सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का बदलाव करने से मना किया। पीडित परिवारों और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 

2019 में निचली अदालत ने सीरियल ब्लास्ट मामले में चार दोषियों को फांसी की सज़ा दिए जाने का फैसला सुनाया था, लेकिन इसी साल 29 मार्च को अपने आदेश में हाईकोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया था। 

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2008 में जयपुर ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हुई थी। उन धमाकों में 185 लोग घायल भी हो गए थे।

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