Batla House case : दिल्ली बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान की फांसी की सजा उम्रकैद में तब्दील : दिल्ली हाईकोर्ट

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Delhi Batla House Encounter News: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने साल 2008 के बाटला हाउस मुठभेड़ ( Batla House Encounter ) मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान (Ariz Khan) को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद (LIFE IMPRISONMENT) में बदल दिया है.  दिल्ली हाईकोर्ट ने 12 अक्टूबर को ये फैसला सुनाया. बाटला हाउस एनकाउंटर कांड पर दिल्ली हाईकोर्ट का आतंकी आरिज खान को लेकर ये बहुत ही बड़ा फैसला है. बता दें कि बाटला कांड एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के निरीक्षक मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। 

इस मामले पर फैसला न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने सुनाया. इससे पहले वाले फैसले में कहा गया था कि उसका अपराध ‘‘दुर्लभतम श्रेणी’’ में आता है, जिसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान है और मौत होने तक उसे ‘‘फांसी पर लटकाया’’ जाएगा। दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने अगस्त में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिस पर अब हाईकोर्ट ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है. 

 

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