सागर धनकड़ हत्या मामले में ओलिंपियन सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज, गवाहों को कर सकता है प्रभावित

ADVERTISEMENT

CrimeTak
social share
google news

Olympian Sushil Kumar Bail Rejected : सागर धनकड़ (Sagar Dhankad) हत्याकांड में आरोपी और ओलिंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार (Sushil Kumar) को दिल्ली की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट के इस फैसले से सुशील कुमार को तगड़ा झटका लगा है.

सुशील कुमार के वकील ने कोर्ट में ये दावा करते हुए जमानत याचिका लगाई थी कि पुलिस ने उनके खिलाफ झूठा मामला बनाकर उनकी छवि दोषी के रूप में पेश की थी. लेकिन कोर्ट ने सुशील कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.

5 मई को हुआ था हत्याकांड

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

बता दें कि 5 मई को युवा पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप सुशील कुमार पर है. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि मॉडल टाउन थाना क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में फ्लैट खाली कराने को लेकर पहलवानों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे.

उसी दौरान पिटाई से घायल युवा पहलवान सागर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इस मामले में पुलिस ने 38 वर्षीय पहलवान सुशील कुमार को 23 मई को गिरफ्तार किया था. 2 जून 2021 से आरोपी सुशील कुमार जेल में बंद हैं.

ADVERTISEMENT

बच नहीं पाएगा सुशील पहलवान ! कई अहम सबूत है चार्जशीट में, 170 पेज की चार्जशीट, सुशील पहलवान को बनाया मुख्य आरोपी

2 अगस्त को दाखिल हुई थी चार्जशीट

ADVERTISEMENT

दिल्ली पुलिस ने 2 अगस्त को इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की थी. जिसमें कुल 13 आरोपियों का नाम था. इन आरोपियों में सुशील कुमार का नाम प्रमुख रूप से था. पहली चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया था कि आरोपी ओलिंपिंक पदक विजेता युवा पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था.

इसी के चक्कर में उसने और अन्य ने मिलकर सागर धनखड़ की पिटाई कर दी थी. जिसमें मौत हो गई थी. इस केस में पीड़ित और शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितिन वशिष्ठ ने कहा कि सुशील कुमार की जमानत याचिका पर विरोध जताया था. उन्होंने कोर्ट में बताया था कि अभी अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाना बाकी है. इसके जेल से जमानत पर बाहर आने से वो गवाह भी प्रभावित हो सकते हैं.

दिल्ली का टॉप मोस्ट गैंगस्टर काला जठेड़ी गिरफ्तार, 7 लाख था इनाम, जानिए सुशील पहलवान से क्या है कनेक्शन

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT