एनआईए क्या है ? What is National Investigation Agency ?

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एनआईए क्या है ? इसका मकसद क्या था ? What is National Investigation Agency ?

आतंकवाद से निपटने के लिए एनआईए (NIA) का गठन किया गया था। हर राज्य पुलिस के पासआतंकवाद से संबंधित केसों को डील करने के लिए अलग से एक यूनिट होती है, लेकिन मुंबई हमले के बाद राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी एजेंसी की जरूरत महसूस हुई, जो बड़े आतंकी केसों को डील कर सके।

इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जांच एजेंसी बनाई, जो न केवल आतंकवादी गतिविधियां न हो, इस पर काम कर रही है, बल्कि ऐसी घटनाओं की जांच तरीके से हो, ये भी सुनिश्चित कर रही है।

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NIA का गठन कब हुआ ? When was NIA formed?

एनआईए का पूरा नाम National Investigation Agency है। एनआईए का गठन 31 दिसंबर 2008 को हुआ। इस संबंध में संसद ने एक अधिनियम पारित किया था, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 कहा जाता है। इस संस्था के पहले महानिदेशक राधा विनोद राजू थे जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2010 को समाप्त हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, जयपुर, जम्मू में इसकी क्षेत्रीय शाखाएं हैं।

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NIA किस मंत्रालय के अधीन है ? NIA is under which ministry?

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NIA गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। गृह मंत्रालय ही एजेंसियों के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जूनियर लेवल के कर्मियों की नियुक्त के लिए अलग से भर्तियां निकलती है।

NIA में कैसे मिलती है नौकरी ? How to get job in NIA?

एनआईए में भर्ती प्रक्रिया कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हर साल की जाती है। एनआईए में जो लोग ज्वाइंन करना चाहते हैं, वो https://www.nia.gov.in/recruitment-notice.htm पोर्टल पर जाकर भर्ती के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। सभी पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता की मांग की जाती है।

एनआईए (NIA) में भर्ती के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए ? What is the educational qualification required for recruitment in NIA?

एनआईए मे किसी भी पद पर भर्ती होने के लिए अभ्यर्थियों को देश के किसी भी सर्टिफाइड इंस्टिट्यूट से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है।

एनआईए के अधिकार क्या है ? What are the powers of NIA?

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारों के बारे में बात करें तो एजेंसी देश और देश से बाहर किसी मामले की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। राज्य पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो एनआईए को जांच में सहयोग करे और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए।

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