Money Laundering Case : स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर कोर्ट का आया ये बड़ा फैसला

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Money Laundering Case : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की जमानत याचिका पर शनिवार को अदालत अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली (Delhi) की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू और सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने अपना पक्ष रखा।

ईडी का पक्ष रखते हुए वकील ASG राजू ने जमानत का विरोध किया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि ये Money Laundering का केस है, जिसमें अवैध नकदी को वैध बनाना शामिल है। नकदी को उपयोग में लाया जाता है। वकील ने कहा कि इस दौरान हमें लाला शेर सिंह ट्रस्ट के संबंध में इसी तरह के लेन-देन का पता चला।

जब हमने मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyerndra Jain) से इस ट्रस्ट के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस ट्रस्ट के बारे में कुछ नहीं पता। 10 जून को एक दस्तावेज सामने आया जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वह ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि वैभव जैन और अंकुश जैन सत्येंद्र जैन के बेनामीदार थे। जब सत्येंद्र जैन ने एक कंपनी छोड़ी तो अंकुश जैन के शेयर में वृद्धि हुई थी। उन्होंने कहा कि

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इस मामले में कोई जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।

वहीं, सत्येंद्र जैन के वकील एन हरिहरन का कहना है कि वो लगातार 13 दिनों से रिमांड पर हैं। जांच में सहयोग कर रहे हैं। उनके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा ईडी ने दस्तावेज पहले ही जब्त कर लिए हैं। ऐसे में उन से छेड़छाड़ की संभावना भी नहीं है। सत्येंद्र जैन को स्लीप एपनिया है, जो गंभीर है। स्लीप एपनिया एक ऐसी स्थिति है जहां अचानक मौत हो सकती है।

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ये याचिका 9 जून को ही दायर की गई थी, लेकिन सोमवार को इस पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने 27 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

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NOTE : ये खबर CRIME TAK के साथ इंटर्नशिप कर रहीं Shruti Upadhyay ने लिखी है.

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