Gyanvapi Case Verdict: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष में फैसला, जानें कोर्ट ने क्या कहा...

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Gyanvapi Case Verdict: वाराणसी कोर्ट ने आज अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति की और से दायर याचिका यानी आदेश 7 आर्डर रूल 11 Crpc के तहत (filed under Order 7 Rule 11 CPC) खारिज कर दिया, जिसमें मुकदमे की स्थिरता को चुनौती दी गई थी.

ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर मामले (Gyanvapi Masjid-Sringar Gauri Mandir case) में वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi District Court's) का बड़ा फैसला आ गया है. जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लायक माना है.

पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज (सीनियर डिविजन) के सामने एक याचिका दायर की थी. इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी. महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी करवाया था. बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था.

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सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामला 'जटिल' और 'संवेदनशील' है, इसलिए इसकी सुनवाई 25-30 साल का अनुभव रखने वाले जज को करनी चाहिए. पिछले महीने जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इस मामले में फैसला कुछ भी हो, दोनों ही पक्ष ऊपरी अदालत जाने की बात कर रहे हैं. अगर फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो फिर मस्जिद परिसर के ASI सर्वे और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग करेंगे. ऐसे में मुस्लिम पक्ष इस मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएगा. वहीं, फैसला मुस्लिम पक्ष में आया तो हिंदू पक्ष इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देगा.

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