गुरुग्राम: अदालत में अटॉर्नी से दुर्व्यवहार के आरोप में महिला वकील पर मामला दर्ज

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हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत में सहायक जिला अटॉर्नी (एडीए) से अपशब्द कहने और धमकी देने के आरोप में एक महिला वकील के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले महिला वकील के खिलाफ बलात्कार के फर्जी मामले में कथित तौर पर एडीए को फंसाने की धमकी देने और उससे 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

महिला ने एडीए हिमांशु यादव पर 11 अगस्त को आरोप लगाया था कि उन्होंने होटल के एक कमरे में उसके साथ बलात्कार किया।

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महिला की शिकायत पर पिछले सप्ताह यादव के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, यादव ने अब एक नयी शिकायत में कहा है कि महिला ने एक अक्टूबर को अदालत कक्ष के अंदर उन्हें धमकाया और अपशब्दों का इस्तेमाल किया।

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यादव की शिकायत के बाद, शिवाजी नगर थाने में लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने, चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने सहित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत महिला के खिलाफ एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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