पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड, सौम्या की मां ने चार दोषियों की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

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Delhi Court News: टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां ने उच्चतम न्यायालय का रुख कर उसकी हत्या के चार दोषियों को दी गई जमानत का विरोध किया है। सौम्या की 2008 में हत्या कर दी गई थी। मामले में चार दोषी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा निलंबित कर दी तथा उन्हें उनकी दोषसिद्धि एवं सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहने तक जमानत दे दी। कपूर, शुक्ला और मलिक को 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड में भी दोषी करार दिया गया था और वे अब भी जेल में हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की मां

सौम्या एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करती थीं। दक्षिण दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर 30 सितंबर को तड़के गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना उस वक्त हुई, जब वह दफ्तर से अपनी कार से घर लौट रही थीं। सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ के सुनवाई करने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस से चारों आरोपियों की अपीलों पर जवाब देने को कहा था। एक विशेष अदालत ने 26 नवंबर 2023 को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302(हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की संबद्ध धारा के तहत उम्र कैद की दो सजाएं सुनाई थी।

दोषियों की जमानत का किया विरोध

अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि दोनों सजा की अवधि क्रमिक रूप से लागू होगी। वहीं, पांचवें दोषी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (चोरी की संपत्ति हासिल करना) के तहत तीन साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई थी। कपूर के वकील ने दलील दी कि वह पिछले 14 वर्षों और नौ महीनों से हिरासत में है तथा अपील के लंबित रहने तक अदालत से उसकी सजा निलंबित करने का अनुरोध किया। शुक्ला, मलिक और अजय कुमार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित कुमार ने भी इनकी सजा निलंबित करने की इसी तरह का अनुरोध किया। सौम्या हत्याकांड के चार दोषियों में, कपूर, शुक्ला और मलिक आईटी पेशेवर जिगिशा घोष की हत्या के मामले में भी दोषी करार दिये गए थे।

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(PTI)

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