Lakhimupur News : केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्र की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कही ये बड़ी बात
UP Lakhimpur Kheri Violence : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने आशीष मिश्र (Ashish Mishra) की जमानत याचिका खारिज की.
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Lakhimpur Kheri Violence : लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे को झटका लगा है. असल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) हिंसा मामले में आशीष मिश्र उर्फ मोनू (Ashish Mishra) की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है.
साथ ही कोर्ट ने आशीष मिश्र के राजनीतिक रूप से मजबूत होते हुए गवाहों को प्रभावित करने की बात कही है. बता दें कि इस हिंसा में चार किसानों की मौत हो गई थी. जिसे लेकर लखीमपुर में काफी बवाल हुआ था. गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी. आगजनी भी हुई थी.
न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि आशीष मिश्र उर्फ मोनू राजनीतिक रूप से इतना प्रभावशाली है कि वह गवाहों और मामले की सुनवाई को प्रभावित कर सकता है। पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
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लखनऊ पीठ ने 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था और उच्च न्यायालय को निर्देश दिया था कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी।
मालूम हो कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में अजय मिश्र के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है।
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