अफजाल के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिलेगी बेल? इलाहाबाद HC 25 सितंबर सुनाएगी फैसला

ADVERTISEMENT

Crime News
Crime News
social share
google news

Mukhtar Ansari News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सुनवाई के बाद गैंगस्टर एक्ट (Gangster Act) से जुड़े एक मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत अर्जी  पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत 25 सितंबर को अपना अंतिम फैसला सुनाएगी. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने मुख्तार अंसारी के वकील, उपेन्द्र उपाध्याय और सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता, मनीष गोयल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया. इससे पहले मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को इसी मामले में सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया था.

 मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं

मुख्तार अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े एक मामले में गाजीपुर की विशेष एमपी/एमएलए अदालत से मिली 10 साल की जेल की सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है. विशेष अदालत ने 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के वकील उपेन्द्र उपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि मुख्तार अंसारी 12 साल 4 महीने से जेल में बंद हैं, जो उन्हें दी गई सजा से ज्यादा है. कोर्ट ने इस मामले में बांदा जेल अधीक्षक से भी रिपोर्ट मांगी है. गौरतलब है कि इस मामले में चार साल की जेल की सजा काट रहे मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को पहले ही जमानत मिल चुकी थी, जिससे उनकी संसदीय सदस्यता खत्म हो गई थी.

मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई 27 सितंबर को गाजीपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई थी. मामले में शेष बहस पूरी हो चुकी है, सहायक शासकीय अधिवक्ता वकीलों के न्यायिक कार्य के कारण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। अदालत ने शुरुआत में सुनवाई 20 सितंबर के लिए निर्धारित की थी, लेकिन बुधवार को पीठासीन अधिकारी की छुट्टी के कारण इसे 27 सितंबर के लिए पुनर्निर्धारित कर दिया.

यह भी पढ़ें...

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT