7 रात गर्लफ्रेंड और 7 रात पत्नी के साथ गुजारने का वादा, मोहब्बत के एग्रीमेंट ने जेल जाने से बचा लिया

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Court News: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक दिलचस्प मामला सामने आया है. इस मामले में कोर्ट ने एक रेप के आरोपी को दोषमुक्त करते हुए उसे बरी कर दिया है. यह मामला लगभग 3 साल पहले का है, जब एक प्रेमिका ने अपने शादीशुदा प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म, गर्भपात और धमकाने के मामले में केस दर्ज कराया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी प्रेमी को बरी कर दिया है, और इसका आधार एक एग्रीमेंट है, जो कि एफआईआर से पहले ही हुआ था.

युवक ने किया मोहब्बत का एग्रीमेंट

कोर्ट ने कहा कि इस एग्रीमेंट से पता चलता है कि लड़की को पहले से ही पता था कि उसका प्रेमी शादीशुदा है. फिर भी वह उसके साथ रहने को तैयार थी और बाद में उसने अपने प्रेमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई.

एक महीने बाद दर्ज कराई FIR

एफआईआर दर्ज होने के एक महीने बाद कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट ने यह भी माना कि एफआईआर दर्ज करने से पहले भी प्रेमी और प्रेमिका के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें यह शर्त थी कि आरोपी प्रेमी 7 दिन पीड़िता के साथ और पत्नी के साथ 7 दिन रहेगा.

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मामले की समीक्षा के बाद, कोर्ट ने माना कि गर्भपात के बाद भी और शादीशुदा के बारे में जानकारी के बावजूद प्रेमिका ने प्रेमी के साथ रहने का निर्णय लिया. इससे, कोर्ट ने आरोपी को दोषी नहीं माना और उसे आरोपों से दोषमुक्त कर दिया.

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