मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज FIR को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

ADVERTISEMENT

CrimeTak
social share
google news

UP News : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ इस साल दर्ज की गई एक FIR को चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। इस साल मार्च में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान एक चुनावी सभा में अब्बास अंसारी ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

दरअसल, अब्बास अंसारी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं होने दिया जाएगा. उन अधिकारियों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। इसी मामले को लेकर अब्बास के खिलाफ यह रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की पीठ ने इस आधार पर यह याचिका खारिज कर दी कि पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है और इस तरह से यह याचिका निरर्थक हो गई है। इससे पहले, 29 मार्च को अदालत ने जवाबी हलफनामा मांगते हुए अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

यह भी पढ़ें...

ADVERTISEMENT

अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। एक चुनावी सभा में उन्होंने कथित रूप से कहा था कि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद छह महीने तक किसी भी सरकारी अधिकारी का तबादला नहीं होने दिया जाएगा. उन अधिकारियों से पूरा हिसाब लिया जाएगा। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में चार मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 171एफ और 506 के तहत उनके प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    follow on google news
    follow on whatsapp

    ADVERTISEMENT