12 साल की बच्ची को डॉक्टर बहाने से बुलाता था अपने क्लीनिक, फिर करता था गंदा काम, मिली 20 साल की सज़ा

GOPAL SHUKLA

01 Dec 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:31 PM)

Uttar Pradesh Crime: उत्तर प्रदेश के भदोही में यौन शोषण के दोषी एक डॉक्टर को पॉक्सो की अदालत ने 20 साल की सजा और एक लाख से ज़्यादा का जुर्माना लगाया है।

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UP CRIME NEWS: उत्तर प्रदेश के भदोही (Bhadohi) से सामने आई खबर ने राहत की सांस लेने का मौका दिया है। असल में भदोही में विशेष पॉक्सो (POCSO) अदालत ने इंसानों के बीच भगवान का दर्जा पाने वाले एक डॉक्टर (Doctor) को 20 साल (20 Years) की कैद की सज़ा सुनाई है साथ ही एक लाख 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इन डॉक्टर साहब का जुर्म ये था कि उन्होंने एक 12 साल की बच्ची के साथ हदें लांघ दी थी और उसका यौन शोषण किया था। अदालत ने पाया कि इस मामले में डाक्टर पूरी तरह से कसूरवार है और उसने एक बेहद घिनौनी वारदात अंजाम दी है।

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Uttar Pradesh Crime: विशेष लोक अभियोजक डॉक्टर अश्विनी कुमार मिश्रा ने बताया कि शहर कोतवाली इलाके के एक अस्पताल के डॉक्टर 37 साल के शैलेन्द्र चौहान ने एक बच्ची से अपने क्लीनिक में न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसके साथ सीमा पार करते हुए उसका यौन शोषण भी किया। इस मामले में एक महिला ने 8 अक्टूबर 2021 को एक मामला दर्ज कराया था जिसमें उसने आरोप लगाया था कि डॉक्टर चौहान ने उसकी बेटी से अश्लीलता की थी।

Uttar Pradesh Crime: सरकारी वकील मिश्रा ने बताया कि महिला ने इस बारे में पड़ताल की तो एक और सनसनीखेज़ खुलासा हुआ। दरअसल इस घटना का एक लड़के ने वीडियो भी बना लिया था जिसे उस महिला ने देखा। उस वीडियो में डॉक्टर अपने क्लीनिक में बच्ची से शर्मनाक हरकत करते दिख रहा था। पूछताछ में बच्ची ने भी बताया कि डॉक्टर उसे पढ़ाने और किताब देने के लिए बहाने से बुलाता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था।

Uttar Pradesh Crime: अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) मधु डोगरा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद डॉक्टर शैलेन्द्र चौहान को 20 साल की कैद की सजा सुनाई और एक लाख 65 हज़ार रुपये जुर्माना लगाया।

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