Capital Punishment : गुजरात की एक अदालत ने ढाई साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले शख्स को सज़ा-ए- मौत की सज़ा सुनाई है। साल 2018 में एक ढाई साल की बच्ची की रेप की कोशिश करने के बाद उसकी हत्या के एक मामले में दाहोद की अदालत ने 32 साल के शख्स को इस जघन्य अपराध के लिए फांसी की सज़ा सुनाई है।
ढाई साल की बच्ची के साथ हैवानियत के बाद हत्या करने वाले को अदालत ने ये कहकर दी सज़ा-ए-मौत
02 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:26 PM)
Gujarat Court News: गुजरात की एक अदालत ने 2018 में हुए एक जघन्य अपराध के लिए मुजरिम को फांसी की सज़ा सुनाई है। मुजरिम ने एक ढाई साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
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अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए लिखा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। क्योंकि इसमें मुजरिम ने एक मासूम बच्ची के साथ न सिर्फ हैवानियत की बल्कि उससे उस वक़्त जीने का अधिकार छीन लिया जिस उम्र में उसे अभी ज़िंदगी के बारे में कोई समझ भी नहीं हो सकी थी।
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Gujarat Court News: दाहोद के एडिश्नल सेशंस जज बी एस परमार ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया। उन्होंने बचाव पक्ष की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए अपने फैसले में लिखा कि इससे घिनौना और संगीन अपराध कुछ नहीं हो सकता लिहाजा इस मामले में माफी की कोई गुंजाइश नहीं है।
Gujarat Court News: बचाव पक्ष ने मुजरिम के हक में सज़ा को हल्का करने का आग्रह किया था। अदालत के समक्ष रखे गए परिस्थितजन्य साक्ष्य को जज ने मान लिया। हालांकि इस मामले में कोई भी सीधा सबूत नहीं था जो मुजरिम के खिलाफ गवाही दे सके बावजूद इसके अदालत ने मुजरिम के खिलाफ फांसी की सज़ा दी।
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