Rape : रेप पीड़िता 10 साल की बच्ची को अब बनना होगा मां क्योंकि अबॉर्शन पर कोर्ट ने कहा, प्रेग्नेंट रहो
World News : 10 साल की बच्ची से रेप का ये मामला ब्राजील (Brazil) का है. बच्ची 22 सप्ताह की प्रेग्नेंट (Girl Pregnant) है. कोर्ट में अबॉर्शन (Abortion) की याचिका पर जज ने कहा प्रेग्नेंट रहो.
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Rape News: ब्राजील (Brazil) में कोर्ट के एक फैसले से 10 साल की रेप पीड़िता (Rape Victim) को अब मां बनना होगा. असल में ये बच्ची इसी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई. इसके बाद अबॉर्शन के लिए बच्ची के परिवार ने कोर्ट का रुख किया. पर कोर्ट ने अबॉर्शन कराने से साफ मना कर दिया. अबॉर्शन की याचिका पर कोर्ट ने कहा, प्रेग्नेंट रहो. यही नहीं, जज ने बच्ची को उसके घरवालों से दूर शेल्टर होम भेजने का फैसला किया है.
इस फैसले के पीछे कोर्ट ने तर्क भी दिया. इसके लिए कोर्ट ने 22 हफ्ते की प्रेग्नेंसी के बजाय 20 हफ्ते की प्रेग्नेंसी में अबॉर्शन कराने का नियम बताया. अब कोर्ट के इस फैसले के बाद पूरे ब्राजील में हड़कंप मचा हुआ है. ब्राजील की जनता कोर्ट के इस फैसले पर आक्रोश जता रही है. इस अबॉर्शन के फैसले को लेकर सोशल मीडिया (Social Media) पर भी बहस चल रही हैं.
मामला, दरअसल ब्राजील की एक 10 साल की बच्ची का है. जिसका घर पर ही बलात्कार किया गया था. बलात्कार करने वाले की पहचान सामने नहीं लाई गई. बच्ची बलात्कार के कुछ महीने बाद प्रेग्नेंट हो गई.
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लेकिन जब बच्ची के परिवारवालों ने कोर्ट से अबॉर्शन की परमिशन मांगी, तब कोर्ट ने कहा- प्रेग्नेंट रहो. यही नहीं, जज ने बच्ची को उसके घरवालों से दूर शेल्टर होम भेजने का फैसला किया है. कोर्ट ने कहा कि बच्ची परिवारवालों के साथ रहेगी तो अबॉर्शन जैसा बड़ा कदम उठा सकती है.
लेकिन इस मामले में परिवारवालों ने डॉक्टरों पर इल्जाम लगाया है, कि बच्ची को पिछले महीने जून में हॉस्पिटल ले जाया गया था. लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची का अबॉर्शन करने से इनकार कर दिया था. हालांकि ब्राजील कानून के मुताबिक, अबॉर्शन 20 हफ्तों तक ही करवाया जा सकता है.
लेकिन इस मामले में पीड़ित बच्ची 22 हफ्ते प्रेग्नेंट थी. आखिरी में जज ने फैसला डॉक्टरों के हित में ही सुनाया.
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जज ने अपना फैसला सुनाते हुए पीड़ित बच्ची से पूछा कि 'क्या वह खुद से बच्चे का नाम रखना चाहती है या वह रेप के आरोपी को बच्चा गोद देना चाहती है?'
वहीं, 24 जून को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पुराने 'रो बनाम वेड' का उल्टा फैसला सुनाते हुए अमेरिका में अबॉर्शन गैरकानूनी कर दिया. जिसकी वजह से अमेरिका में अब तक विरोध प्रदर्शन जारी है.
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NOTE : ये खबर Crime Tak के साथ इंटर्नशिप कर रहीं Megha Rustagi ने लिखी है.
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