Vijay Babu : यौन शोषण मामले में एक्टर विजय बाबू की अग्रिम जमानत बरकरार पर रहेंगी ये शर्तें

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South Actor Vijay Babu : मलयालम फ़िल्म एक्टर विजय बाबू (Vijay Babu) को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम ज़मानत बरकार रहेगी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से तय की गई जमानत की शर्तो मे बदलाव किया है. हाई कोर्ट ने एक महिला अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न के आरोप मलयालम अभिनेता विजय बाबू अग्रिम ज़मानत दे दीं थी जिसे राज्य सरकार और पीड़ित महिला ने सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है.

malayalam actor vijay babu : याचिकाकर्ता के वकील आर बसंत ने कहा कि कोर्ट अग्रिम जमानत पट विचार करते हुए ये भी देखे कि आरोपी की करतूत कैसी है. कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश बिलकुल साफ है कि आरोपी केरल से बाहर नहीं जा सकता है.

केरल सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि आरोपी अभिनेता एक तो अपराध की एफआईआर दर्ज होने के बाद दुबई भागा और फिर उसने वहां जाकर पीड़िता की पहचान भी सोशल मीडिया पर उजागर का दी. ये दोहरा अपराध है.

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सुप्रीम कोर्ट ने विजय बाबू को बिना पूर्व अनुमति के राज्य से बाहर जाने पर रोक लगा दिया. गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और महिला अभिनेत्री से सम्बंधित कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाएगा.

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