Azam Khan Bail: आजम खान को मिली अंतरिम जमानत

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संजय शर्मा/संतोष शर्मा के साथ चिराग गोठी की रिपोर्ट

Azam Khan Bail : समाजवादी पार्टी (सपा) नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। उन्हें अदालत ने अंतरिम जमानत दे दी है। 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे। वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने ?

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गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

आजम खान की अंतरिम आदेश अगर कल शाम 5.30 तक सीतापुर जेल पहुंचता है तो कल ही वह रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत की सर्टिफाइड कॉपी रामपुर कोर्ट पहुंचेगी। रामपुर कोर्ट बेल बांड निर्धारित कर दाखिल करने का आदेश देगा। बेल बांड दाखिल होते ही आजम खान की रिहाई का आदेश जारी होगा।

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रिहाई आदेश की हार्ड कॉपी विशेष वाहक के जरिए भेजी जाएगी। सीतापुर जेल में जब रिहाई परवाना पहुंचेगा तभी आजम खान जेल से रिहा होंगे।

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