Raj Thackeray : राज ठाकरे पर FIR, मगर इस केस में कोर्ट ने गिरफ्तार करने का दिया आदेश, जानें

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Maharashtra Raj Thackeray News : महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. अब MNS प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं, एक पुराने मामले में राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है. क्योंकि सांगली के शिराला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हाल में ही 6 अप्रैल को राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया था. ये मामला साल 2008 का है.

इस केस में अदालत ने मुंबई पुलिस आयुक्त को आदेश दिया था कि गैर जमानती वारंट के तहत राज ठाकरे को अरेस्ट किया जाए. लेकिन मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कोई एक्शन नहीं लिाय. इसके बाद अब कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि वारंट के बाद भी राज ठाकरे की अरेस्टिंग (Raj Thackeray Arrest) क्यों नहीं हुई.

Maharashtra Raj Thackeray Controversy : दरअसल, आरोप है कि इन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिया था. ये भाषण औरंगाबाद की रैली का बताया जा रहा है. औरंगाबाद के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज हुआ है. बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने राज ठाकरे को नोटिस भी भेजा था.

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1 मई को औरंगाबाद में हुई रैली में राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लिया था. ये कहा था कि मेरी जनसभाओं से सरकार बौखला गई है. ये भी कहा था कि हमने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए 3 मई तक के लिए अल्टीमेटम दिया था.

पर 3 मई को ईद होने से शांत हो गए. मांग नहीं पूरी हुई तो 4 मई से हम किसी की नहीं सुनेंगे. इसके बाद मस्जिदों के सामने दोगुनी ताकत से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे.

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इस मामले में MNS प्रमुख राज ठाकरे, राजीव जेवलिकर और अन्य रैली आयोजकों के खिलाफ आईपीसी की धारा-116, 117, 153 और महाराष्ट्र पुलिस कानून-1951 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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