ऑफिस खत्म होने के बाद अगर BOSS ने किया PHONE, तो बॉस को मिलेगी ये सजा

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लिस्बन: देश में कर्मचारियों को फिट और हेल्दी रखने के लिए पुर्तगाल (Portugal) सरकार ने बड़ी पहल की है. वहां पर अध्यादेश (Portugal New Labour Laws) पास किया गया है कि काम के घंटे शुरू होने से पहले या बाद में अपने कर्मचारियों को फोन करने वाले बॉस को सजा मिलेगी.

Portugal New Labour Law

यूरो न्यूज के मुताबिक पुर्तगाल की श्रम और सामाजिक सुरक्षा मंत्री एना मेंडिस गोदिन्हो ने लिस्बन में इस बारे में घोषणा की. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी (Coronavirus) की वजह से घर से काम करना अब एक नई वास्तविकता बन गई है. ऐसे में रिमोट वर्किंग (Portugal New Labour Laws) को ज्यादा से ज्यादा आसान बनाया जाना जरूरी है. इसके लिए यह अध्यादेश एक गेमचेंजर साबित हो सकता है.

कर्मचारियों को तंग रखने की प्रवृति

रिपोर्ट के मुताबिक कई जगहों पर बॉस अपने कर्मचारियों को तंग रखने की प्रवृति रखते हैं. वे काम के घंटे पूरे होने के बाद भी अपने कर्मचारियों को कॉल या मेसेज करके दबाव बनाने की कोशिश करते हैं. वे अपने स्टाफ पर एडवांस में कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए भी बोलते हैं. ऐसा करने से कर्मचारियों पर हमेशा दबाव बना रहता है. जिसका असर उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर भी पड़ता है.

इस अध्यादेश (Portugal New Labour Laws) में कहा गया है कि अगर किसी कर्मचारी का बच्चा छोटा है तो वह उसके 8 साल की उम्र होने तक वर्क फ्रॉम होम की मांग कर सकता है. उसके बॉस को अनिवार्य रूप से इस मांग को मानना पड़ेगा. ऐसा न करने पर कंपनी पर जुर्माने और सजा की कार्रवाई हो सकती है.

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'अपने कर्मचारियों को पहुंचाएं फायदा'

मंत्री ने कहा कि कंपनियों को भी अपने स्टाफ को फिट और हेल्दी बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए. कर्मचारियों के रिमोट वर्किंग यानी घर से काम करने (Work from Home) की वजह से कंपनियों को बिजली, पानी समेत तमाम खर्चों में भारी बचत हो रही है. इसलिए उन्हें भी यह लाभ अपने कर्मचारियों तक बांटना चाहिए.

इन कंपनियों पर लागू होगा अध्यादेश

बताते चलें कि पुर्तगाल में यह कानून ऐसे समय आया है, जब वर्क फ्रॉम होम की वजह से घर और ऑफिस के बीच का अंतर पूरी तरह से खत्म हो गया है. इस कानून से कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और निजी-पारिवारिक जीवन के बेहतर होने की संभावना जताई जा रही है. पुर्तगाल सरकार का यह अध्यादेश (Portugal New Labour Laws) उन्हीं कंपनियों पर लागू होगा, जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं.

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