'पहले हिसाब-किताब होगा', मुख्तार अंसारी के बेटे ने इन अधिकारियों को दे दी धमकी, VIDEO

PRIVESH PANDEY

22 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:27 PM)

Mukhtar Ansari News: 'पहले हिसाब-किताब होगा', मुख्तार अंसारी के बेटे ने इन अधिकारियों को दे दी धमकी, VIDEO, Read more crime news Hindi, crime story and webstories on Crime Tak

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UP Election 2022: मऊ सदर विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने एक जनसभा के दौरान अपने समर्थकों को मंच से संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

इस भाषण की वजह से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और चुनाव आयोग ने भी मामले का संज्ञान लिया है.

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अब्बास अंसारी ने अपने भाषण में कहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को बताकर आया हूं कि 06 महीने तक कोई तबादला पोस्टिंग नहीं होगी. 'जो जहां है, वह वहीं रहने वाला है, पहले सबका हिसाब होगा, इसके बाद उनके जाने पर मुहर लगाई जाएगी'.

आगे कहा कि हम बाहुबली हैं. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे युवा साथियों की तरफ कुछ बैल अपने सींगों के साथ खड़े हैं. समय आने दो, यह खूंटी में न बंधा हो तो कह देना. मैंने अखिलेश यादव से कहा था कि जिन लोगों ने पहले मामले दर्ज किए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए.

हालांकि जब अब्बास अंसारी से इस वायरल वीडियो में दिए गए बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बातें मैंने अखिलेश यादव से कही हैं. ऐसा होगा या नहीं, यह तो विचार है.

अब्बास अंसारी के खिलाफ दर्ज हुआ केस

इस वायरल वीडियो को लेकर अब्बास अंसारी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. मऊ पुलिस ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 'प्रत्याशी अब्बास अंसारी के वायरल विडियो के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में धारा 171च, 506 भादावि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा इस सम्बन्ध में निवार्चन अधिकारी (RO) 356-मऊ सदर, मऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट दी गई है.'

RELATED NEWS UPDATE - करीब 13 साल पहले जेलर को धमकाने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 23 अप्रैल 2003 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर रिवाल्वर तान कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में ये सजा सुनाई गई है.

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