Bhadohi Crime News: यूपी के फतेहपुर जिले में मृत बंदर (Monkey) को दफ़न (Burial) करने को लेकर कब्रिस्तान (Graveyard) व शमशान (Cemetery) का विवाद (Dispute) सामने आया है। जहाँ मृत बंदर को दफ़न करने के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों ही पक्षों ने बंदर को दफ़न करने की जमीन पर अपना अपना हक़ जताया है।
UP Crime: बंदर को दफनाने में हुआ विवाद, कब्रिस्तान-श्मशान के झगड़े में दो पक्ष भिड़े
07 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:26 PM)
UP News: बंदर को दफ़्न करने को लेकर इलाके में कब्रिस्तान व शमशान का मामला थाने पहुंच गया, मृत बंदर को दफ़न करने के बाद दो समुदाय के लोग आए आमने सामने, जांच में जुटा प्रशासन
ADVERTISEMENT
मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची राजस्व व पुलिस टीम ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। दरअसल समसपुर गांव में पीपल के पेड़ के नीचे एक बंदर मृत अवस्था में मिला था। हिंदू वाहिनी समर्थकों ने गांव के बाहर पीडब्ल्यूडी की जमीन पर गड्ढा खोदकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस बात को लेकर दूसरा पक्ष वहां पहुंचा और विवाद करने लगा।
ADVERTISEMENT
कहासुनी के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और शिकायत की। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है हिंदू पक्ष इसे श्मशान की जमीन होने का दावा कर रहा था। वही जिले के एसडीएम ने दोनों पक्ष के लोगो को अपने अपने कागजात को पेश करने के लिए बीस दिन की मोहलत दी है।
दरअसल फतेहपुर जिले के बिंदकी तहसील के जाफरगंज थाना क्षेत्र में मृत बंदर को दफ़न करने के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए और हिन्दू पक्ष के लोगों ने अपना हक़ जाहिर करते हर कहा की यह जमीन शमशान की है वहीँ मुस्लिम पक्ष के लोगों ने अपना हक़ जताते हुए हुए कहा की यह कब्रिस्तान की जमीन है।
गाँव में तनाव की स्थिति देखते हर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम के मुताबिक सरकारी अभिलेखों के मुताबिक यह कब्रिस्तान की जमीन है लेकिन उसके बावजूद भी जांच के बाद आगे की कार्यवाई का निर्देश दिया गया है। एसडीएम बिंदकी अंजू वर्मा ने बताया कि सूचना आई थी की कब्रिस्तान है वहां पर एक बन्दर को दफना दिया गया था जिसमे मुस्लिम पक्ष के लोगों की तरफ से विरोध जताया गया था।
मौके पर तहसीलदार को भेजा गया था उसमे हिन्दू पक्ष का कहना है की कब्रिस्तान की जमीन है इसमें हमे भी आधा हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को बीस दिन की मोहलत दी गई है कागज पेश करें। हालाकि हमारे जो कागजात है उसमे कब्रिस्तान के नाम जमींन दर्ज है। बीस दिन के अंदर दोनों पक्ष अपने कागजात मेरे सामने प्रस्तुत करें अगर कोई ऐसा कागजात हो जो शमशान के रूप में दर्ज हो तो उसे तहसील में आकर पेश करें।
ADVERTISEMENT