पोर्श से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग की जमानत रद्द, JJ बोर्ड ने बाल सुधार गृह में भेजा
Pune Porsche Accident: जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श दुर्घटना के 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी.
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Pune Porsche Accident: जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श दुर्घटना के 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की जमानत रद्द कर दी. अब उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है. वहीं नाबालिग को बाल सुधार गृह में 5 जून तक रहना पड़गा. इससे पहले पुलिस ने उसके बिल्डर पिता को गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट ने 24 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है.
वहीं कार हादसे में आरोपी नाबालिग के पिता और व्यापारी विशाल अग्रवाल पर स्याही फेंके जाने का मामला सामने आया है. घटना के समय पुलिस विशाल को लेकर कोर्ट जा रही थी. पुणे पुलिस ने मंगलवार को विशाल को छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया था.
जानकारी के अनुसार, विशाल अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी है. दोपहर में जैसे ही पुलिस विशाल को सत्र न्यायालय ले जाने के लिए पहुंची, तो रास्ते में एक संगठन से जुड़े लोगों ने विशाल पर स्याही फेंक दी.
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आरटीओ अधिकारी संजीव भोरे के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन कराना कार मालिक की जिम्मेदारी थी। वाहन जांच के लिए पुणे आरटीओ कार्यालय आया, लेकिन शुल्क का भुगतान न करने के कारण उसे पंजीकरण नंबर नहीं दिया गया। भारत में इस कार की कीमत 1.61 करोड़ रुपये से लेकर 2.44 करोड़ रुपये तक है.
पोर्शे से इंजीनियर्स को कुचलने वाला नाबालिग
19 मई को पुणे में एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार दो आईटी इंजीनियरों को टक्कर मार दी. दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. आरोपी नाबालिग 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लौट रहा था. वह शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था.
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