सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, सजा पर फिलहाल लगाई गई रोक

CHIRAG GOTHI

04 Aug 2023 (अपडेटेड: Aug 4 2023 1:55 PM)

Rahul Gandhi: राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फौरी रोक लगाई है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब तक उनकी अपील लंबित है, तब तक सजा पर रोक लगा दी गई है।

Rahul Gandhi

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Rahul Gandhi: राहुल की सजा पर रोक लगा दी गई है। मोदी सरनेम पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फौरी रोक लगाई है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। जब तक उनकी अपील लंबित है, तब तक सजा पर रोक लगा दी गई है।  

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनकी इस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि ‘‘सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?’’ उक्त टिप्पणी गांधी ने 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की थी।

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गांधी ने अपने हलफनामे में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रभावों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।’’

गांधी ने हलफनामे में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता का कहना है और उसने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते।’’

इससे पहले पूर्णेश मोदी ने उच्चतम न्यायालय से राहुल गांधी की उस अपील को खारिज करने का सोमवार को आग्रह किया था, जिसमें कांग्रेस नेता ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पूर्णेश मोदी ने कहा था कि गांधी ने मोदी उपनाम वाले सभी लोगों को खासकर गुजरात के ‘मोध वणिक’ जाति से संबंधित लोगों का अपमान किया है।

कांग्रेस नेता को 24 मार्च को संसद के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब गुजरात की एक अदालत ने उन्हें मोदी उपनाम टिप्पणी के लिए आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया और दो साल की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि 'राजनीति में शुचिता' समय की मांग है।

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