रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच पर सट्टे का खुलासा, होटल में छापेमारी, तीन गिरफ्तार

TANSEEM HAIDER

27 Apr 2024 (अपडेटेड: Apr 27 2024 2:46 PM)

इस ऑपरेशन को ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की स्पेशल टास्क फोर्स और एक्टार्शन सेल के अधिकारियों ने अंजाम दिया, इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश की जा रही है। वह छत्तीसगढ़ से गिरोह को संचालित करता था।

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Maharashtra: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की पुलिस ने भिवंडी के एक होटल में छापेमारी कर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और तीन लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त शिवराज पाटिल ने बताया कि इस ऑपरेशन को ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की स्पेशल टास्क फोर्स और एक्टार्शन सेल के अधिकारियों ने अंजाम दिया।

बड़ी सट्टेबाजी का भंडाफोड़

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ज्वाइंट ऑपरेशन को 25 अप्रैल को अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के एक अन्य सदस्य की तलाश की जा रही है। वह छत्तीसगढ़ से गिरोह को संचालित करता था। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने के लिए लोगों को फुसला रहे हैं। सूचना के आधार पर बृहस्पतिवार शाम सात बजकर 30 मिनट से 11 बजे के बीच भिवंडी के कोनगांव गांव के एक होटल में छापे मारे।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर’ और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच पर सट्टा

तीनों आरोपियों को ‘रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु’ और ‘सनराइजर्स हैदराबाद’ के बीच जारी मैच पर सट्टा लगाते हुए पकड़ा गया। अधिकारी ने कहा कि वे मोबाइल ऐप का उपयोग कर रहे थे और उन्होंने लोगों से कुल 11,86,811 रुपये वसूल किए थे। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में मौजूद चौथे आरोपी ने सट्टेबाजी के जरिए लोगों से 7,03,000 रुपये वसूल किए।

तीन सट्टेबाज गिरफ्तार

पाटिल ने कहा, ‘‘ तीनों ने फर्जी दस्तावेज से सिम कार्ड हासिल किए थे। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 12 मोबाइल फोन, एक टैबलेट और एक लैपटॉप जब्त किया, जिनकी कुल कीमत 1.97 लाख रुपये है। सहायक पुलिस आयुक्त शेखर बागडे ने बताया कि पुलिस ने चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया है। 

चौथे आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी 

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शन्नू ललित बेरिवाल (31), रजत बाबुला शर्मा (30) और विजय सीताराम देवगन (40) के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया कि कोनगांव पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 465, 467, 468, 471 (सभी जालसाजी से संबंधित है) और 34 (साझा इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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