UP Mau Crime News : जेल में बंद मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे, बीवी और दो सालों को अब भगोड़ा (Absconder) घोषित कर दिया गया है. इससे पहले इन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी किया गया था. इन आरोपियों को अब कोर्ट में पेश होने या फिर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी गई है. ये चेतावनी यूपी की मऊ पुलिस (Mau Police) ने जारी की है. अगर ये कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जा सकती है.
Mukhtar Ansari : मुख्तार अंसारी के बेटे, पत्नी और 2 साले भगोड़ा घोषित, वजह ये सामने आई
22 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:27 PM)
UP Mau Mukhtar Ansari News : मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari), बीवी और दो सालों को मऊ पुलिस (Mau Police) भगोड़ा (Absconder) घोषित करने का ऐलान किया है. Crime Tak
ADVERTISEMENT
इस संबंध में मऊ पुलिस ने एक वीडियो भी जारी किया है. यहां के एसपी अविनाश पांडे ने वीडियो में कहा है कि सभी आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया गया है. इन्हें जल्द ही कोर्ट के सामने पेश होना होगा या फिर गिरफ्तारी देनी होगी. ऐसा नहीं करने पर इनकी कुर्की की जाएगी. इससे पहले, पुलिस की एक टीम इनके गाजीपुर जिला स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है.
ADVERTISEMENT
क्या है पूरा मामला
मऊ पुलिस के अनुसार, साल 2020 में थाना दक्षिण टोल में गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज किया गया था. इस केस में मुख्तार अंसार की पत्नी आफ्सा अंसारी के साथ ही इनके साले अनवर शहजाद और अतीफ उर्फ सरजील रजा भी नामजद थे. 21 अक्टूबर 2021 को इससे जुड़े सबूत भी कोर्ट में भेज दिए गए थे.
इसके अलावा, मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ अवैध शस्त्र लाइसेंस के मामले में एफआईआर दर्ज है. ये मामला थाना महानगर में दर्ज है. इस केस में भी कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. बताया जा रहा है कि सभी तरह की कानूनी कार्रवाई के बाद भी आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए इसलिए अब भगोड़ा घोषित कर दिया गया.
RELATED NEWS UPDATE - करीब 13 साल पहले जेलर को धमकाने के मामले में बाहुबली मुख्तार अंसारी को हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 37 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 23 अप्रैल 2003 को लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी पर रिवाल्वर तान कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में ये सजा सुनाई गई है.
ADVERTISEMENT