Supreme Court: विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार

PRIVESH PANDEY

29 Sep 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:27 PM)

Supreme Court: विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार

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Supreme Court on MTP: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) मामले में फैसला सुनाते समय सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार है.अदालत ने कहा, "एक महिला की वैवाहिक स्थिति को उसे अनचाहे गर्भ गिराने के अधिकार से वंचित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है. एकल और अविवाहित महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक चिकित्सा समाप्ति अधिनियम (medical termination of pregnancy) और नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है" .

शीर्ष अदालत ने कहा, "गर्भपात के लिए बलात्कार में वैवाहिक बलात्कार शामिल होगा."

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Medical Termination of Pregnancy Act: अदालत ने अपने फैसले में कहा, "अविवाहित या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को 20-24 सप्ताह के बीच गर्भपात करने से रोकना, जबकि विवाहित महिलाओं को अनुमति देना अनुच्छेद 14 का मार्गदर्शन करने वाली भावना का उल्लंघन होगा."

अदालत ने अपने फैसले में कहा, "आधुनिक समय में कानून इस धारणा को छोड़ रहा है कि विवाह व्यक्तियों के अधिकारों के लिए एक पूर्व शर्त है. एमटीपी अधिनियम को आज की वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए और पुराने मानदंडों से प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए. कानून नहीं रहना चाहिए और बदलती सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए."

असुरक्षित गर्भपात पर चिंता व्यक्त करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा, "असुरक्षित गर्भपात मातृ मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण बना हुआ है. भारत में होने वाले 60% गर्भपात असुरक्षित हैं. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं तक पहुंच से इनकार करने से, प्रतिबंधात्मक गर्भपात के कराण असुरक्षित गर्भपात कही ज्यादा होता है.

अदालत ने कहा, "विवाहित महिलाएं भी यौन उत्पीड़न या बलात्कार के पीड़ितों के वर्ग का हिस्सा बन सकती हैं. एक महिला अपने पति के साथ गैर-सहमति के यौन संबंध के बाद भी गर्भवती हो सकती है."

अगर एक महिला ने बलात्कार का दावा किया है, यहां तक ​​कि एक विवाहित साथी द्वारा भी, तो गर्भपात के लिए बलात्कार के लिए FIR दर्ज करने की कोई आवश्यकता नहीं है," अदालत ने कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्टर्ड मेडिकल पिटीशनर को पोस्को अधिनियम के तहत गर्भपात की मांग करने पर नाबालिग की पहचान का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है.

इसने कहा, "विधायिका का इरादा नाबालिगों को एमटीपी से वंचित करना नहीं है.

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