Exclusive: मरने से पहले बेटे उमर से फोन पर आखिरी बात, मुख्तार का बेटा क्यों बोला ''कोई और रहता तो मर गया होता अब तक."

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Mukhtar Ansari Last Call: पूर्वांचल के जिलों में आतंक का नाम बन चुके गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की गुरुवार को बांदा के एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई. मुख्तार की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. इस बीच मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी के बीच आखिरी बातचीत की जानकारी सामने आई है. खबर में आगे जानिए दोनों ने एक दूसरे से क्या कहा?

उमर अंसारी: "पापा, आप ठीक हैं?"

मुख्तार: "हां बाबू, हम ठीक हैं."

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उमर अंसारी: "बस अल्लाह ने बचा लिया...रमजान का पाक महीना चल रहा है."

मुख्तार अंसारी: "बेहोश टाइप हो जा रहे हैं...कमजोरी लग रही है."

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उमर अंसारी: "मैंने देखा न्यूज में आप कमजोर हो गए हैं. हम कोर्ट में हैं. मुलाकात की परमिशन करवा रहे हैं. दारोगा अंकल भी करवा रहे हैं. अगर परमिशन मिली तो आएंगे मिलने."

मुख्तार अंसारी: "हम बैठ नहीं पा रहे हैं. हम उठ नहीं पा रहे हैं."

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उमर अंसारी: "जहर का असर दिख रहा है. सब जहर का असर है. हिम्मत कर के पापा फोन कर लिया कीजिए. आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा."

मुख्यतार: "हां बाबू. बॉडी चली जाती है. रूह रह जाती है."

उमर अंसारी: "हिम्मत रखिए. अभी हज करना है. कोई और रहता तो मर गया होता अब तक."

मुख्तार: "हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं. व्हील चेयर के सहारे पर हैं."

उमर: "जल्द आप सेहतमंद होंगे."

मुख्तार: "आज आए थे तो बेहोश हो गए."

उमर: "वॉशरूम जा रहे हैं या नहीं आप?"

मुख्तार अंसारी: "10 दिन से वॉशरूम नहीं हो पा रहा है."

उमर: "मैं आपके लिए जमजम लेकर आऊंगा...खजूर लेकर आऊंगा...फल लेकर आऊंगा."

Mukhtar Ansari Last Call

मुख्तार अंसारी की अपराध कुंडली

61 मुकदमों में मुख्तार का नाम है. मुख्तार अंसारी को यूपी के गैंगस्टरों की सूची में रखा गया है. अंतरराज्यीय 191 गैंग के सरगना मुख्तार के खिलाफ वाराणसी, गाजीपुर समेत कई जगहों पर गंभीर धाराओं में 61 मुकदमे दर्ज हैं.
ग़ाज़ीपुर में मुख्तार अंसारी का गैंग आईएस 191 14 अक्टूबर 1997 को गैंग के तौर पर रजिस्टर्ड हुआ था. उस वक्त गैंग में 22 सदस्य थे. फिलहाल इसमें 19 सदस्य बचे हैं.
2022 से अब तक मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी है. 

13 मार्च 2024: आर्म्स एक्ट के आठवें मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई. | Mukhtar Ansari Crime Record

अब तक मुख्तार को सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी थी. हालांकि इनमें से दो मामलों में सजा पर रोक लगा दी गई थी. अवधेश राय हत्याकांड में सबसे बड़ी सजा उम्रकैद थी. उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ अब तक आठ मामलों में सजा का ऐलान हो चुका था.
 

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में मुख्तार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. दो सजाओं पर कोर्ट की रोक के मामले को छोड़ भी दें तो मुख्तार अंसारी अभी भी छह मामलों में दोषी था. बांदा जेल में बंद मुख्तार के खिलाफ कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर सजा सुनिश्चित कराई जा रही थी.


इन मामलों में हुआ सजा का ऐलान: Mukhtar Ansari Case

13 मार्च 2024: फर्जी लाइसेंस मामले में आरोप साबित होने पर मुख्तार अंसारी को आईपीसी की धारा 428, 467, 468 और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मौत की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
15 दिसंबर 2023: रूंगटा परिवार को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले में 5 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना.
5 जून 2023: चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास.
29 अप्रैल 2023: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट एएसजे-चतुर्थ ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल कठोर कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
25 फरवरी 2023: नई दिल्ली में आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास और 5.55 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
15 दिसंबर 2022: गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.
21 सितंबर 2022: सरकारी कर्मचारी को काम करने से रोकने और धमकाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा सुनाई. लखनऊ के आलमबाग में दर्ज मुकदमे की धारा 353 के तहत दो साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना, धारा 504 के तहत दो साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना, धारा 506 के तहत 7 साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना 25,000 रुपये. सजा सुनाई गई।
23 सितंबर 2022: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में दो साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

दो मामलों में राहत मिली थी

मुख्तार अंसारी को दो मामलों में राहत मिल गई है. नई दिल्ली में आर्म्स एक्ट और 5-टाडा एक्ट के तहत दर्ज मामले में एएसजे साउथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा 25 फरवरी 2003 को दी गई सजा के खिलाफ अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अप्रैल 2005 को मामले की सुनवाई के बाद मुख्तार अंसारी को बरी कर दिया। वहीं, 15 दिसंबर 2023 को रूंगटा परिवार को धमकी देने के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर भी रोक लगा दी गई है। इस फैसले पर प्रभारी जिला जज की अदालत ने 16 जनवरी 2024 को रोक लगा दी थी.

पूरी बातचीत को यहां नीचे सुना जा सकता है-

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