UP Crime: सपा नेता के बेटे की हत्या के दोषी को मिली उम्रकैद

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Noida Court News: गौतमबुध नगर की जिला न्यायालय (Court) ने सपा नेता महेश भाटी के बेटे और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Greater Noida Authority) के सुपरवाइजर मोहित भाटी की हत्या (Murder) में फैसला सुना दिया है। हत्या के दोषी (Guilty) पुनीत भाटी को अदालत ने उम्रकैद (Life Sentence) की सजा सुनाई है। केस में आरोपी एक नाबालिग के संबंध में मामला अभी किशोर न्यायालय में विचाराधीन चल रहा है।

ये फैसला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट एडीजे द्वितीय ज्योत्सना सिंह ने सुनाया। अदालत ने दोषी पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया है। कत्ल के इस सनसीखेज मामले में सुनवाई के दौरान एक चश्मदीद समेत 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

दरअसल लुहारली गांव निवासी महेश भाटी का पुत्र मोहित ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। 27 नवंबर 2018 को वह प्राधिकरण आफिस से घर नहीं पहुंचा जिसके बाद परिजनों ने मोहित की तलाश शुरू की। अभी मोहित की तलाश की चल रही थी तभी मोहित की लाश गांव से कुछ दूरी पर कार में मिली।

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पुलिस की जांच में पता चला कि मोहित को तीन गोलियां मारी गई थीं। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि मोहित के शरीर में तीन गोलियां मारी गईं जिनमें एक सीने और दो पीठ में लगी थीं। कत्ल के इस मामले की जांच दादरी कोतवाली पुलिस कर रही थी। पुलिस ने जांच की और आरोपी पुनीत भाटी, एक अन्य नाबालिग को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक पुनीत भाजपा नेता का रिश्तेदार है।

पुलिस की पेश की गई चार्जशीट और वारदात के मुख्य गवाह चंद्रहास ने अदालत को बताया कि उसने मोहित और पुनीत को कार में देखा था। कार की पिछली सीट पर एक और व्यक्ति मौजूद था। पुलिस की जांच में पता चला कि कार में बैठा दूसरा युवक नाबालिग था। पुलिस ने पुनीत को गिरफ्तार किया था और नाबालिग को हिरासत में लेकर ज्वेनाइल जस्टिस बोर्ड में पेश किया था।

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