Rajasthan Crime : NGO में कार्यरत लड़की से रेप, पुलिसकर्मी समेत 4 पर मामला दर्ज

SUNIL MAURYA

02 Aug 2022 (अपडेटेड: Mar 6 2023 4:24 PM)

Rape news: राजस्थान के जोधपुर (Jodhpur news) में एक महिला से रेप की खबर है. इस केस का एक आरोपी पुलिसकर्मी (Rape Accused Police) भी है. कुल 4 लोगों पर रेप का आरोप है.

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Rajasthan Jodhpur Crime News : एक महिला से रेप के मामले में खाकी वर्दी पर आरोप लगा है. गैर सरकारी संगठन यानी NGO में कार्यरत एक महिला कर्मचारी से रेप केस (Rape Case) में 1 पुलिसकर्मी समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी ने पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी है. ये कहा था कि इस घटना के बारे में कभी भी पुलिस में शिकायत नहीं करना.

रेप की ये घटना राजस्थान के जोधपुर के अहोर इलाके की है. यहां के थाना प्रमुख (अहोर) निरंजन प्रताप सिंह ने बताया, ''हमने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसकी स्वास्थ्य जांच भी की गई है।'' हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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पुलिस को मिली शिकायत के अनुसार, राजेश कुमार नाम के एक व्यक्ति ने उस संगठन का दौरा किया था, जहां पीड़िता काम करती थीं। व्यक्ति ने अपनी पहचान शीर्ष-स्तरीय अधिकारी के तौर पर बतायी और महिला को कुछ नशीला पदार्थ पिलाने के बाद संगठन के संचालक की मदद से उससे दुष्कर्म किया।

पुलिस के अनुसार, घटना के कुछ दिनों बाद मुकेश कुमार नाम के एक पुलिस कांस्टेबल सहित तीन अन्य लोगों ने उससे अलग-अलग समय पर दुष्कर्म किया। उन्होंने पीड़िता से किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए घटना को लेकर चुप रहने की धमकी दी और उस पर नज़र भी रखी।

इसके बावजूद महिला किसी तरह उज्जैनिया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के पास पहुंचीं और उन्हें घटना के बारे में बताया। उन्होंने तुरंत अहोर थाने को शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

वहीं, एक अन्य घटना में जालोर के चीतलवाना क्षेत्र की एक महिला ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने धार्मिक अनुष्ठान के बहाने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि उसे हरिद्वार समेत अलग-अलग जगहों पर ले जाया गया और जेपरम नाम के शख्स ने उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया।

पुलिस उपाधीक्षक रूप सिंह ने कहा, हमने आश्रम की साध्वी हेमलता और जेपरम के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-385 और 376-डी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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