पूर्व PM इमरान खान को फिर लगा झटका, पाकिस्तानी कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा, गिरफ्तारी
Imran Khan convicted in Toshakhana case: पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को टोशाखाना मामले में दोषित कर दिया गया है. इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई है.
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Imran Khan convicted in Toshakhana case: पूर्व पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान को टोशाखाना मामले में दोषित कर दिया गया है. इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायाधीश ने इमरान खान को तीन साल की सजा सुनाई है. इमरान खान को इस सजा के खिलाफ उच्चतर न्यायालय में अपील करने का मौका है. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तारी, PTI का दावा. सुनवाई के बाद, न्यायालय ने इमरान खान को संपत्ति छुपाने और सरकारी उपहारों की बिक्री के दोषी पाया. हालांकि, इमरान खान के वकीलों ने पहले से ही मुकदमे के न्यायिक न्यायाधीश को पक्षपाती होने का आरोप लगाया था. इस तरह की स्थिति में, पाकिस्तान में फिर से हड़बड़ाहट बढ़ने की संभावना है.
क्या है पूरा मामला?
इमरान खान पर 2018 से 2022 के बीच विदेशी यात्राओं के दौरान मिले सरकारी उपहार बेचने का आरोप है. इन उपहारों की कीमत 6,35,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी. शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस्लामाबाद सत्र अदालत में चल रहे तोशाखाना मामले की सुनवाई पर रोक लगाने के इमरान खान के अनुरोध को खारिज कर दिया।
हालाँकि, अदालत ने आगे की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित करके 70 वर्षीय खान को राहत भी दी ताकि उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित होने की स्थिति में वह फिर से अदालत का रुख कर सकें.
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