Drugs Case: Aryan Khan की जमानत याचिका Bombay Highcourt में दाखिल, क्या मिलेगी Bail?
सेशंस कोर्ट द्वारा आर्यन खान की ज़मानत याचिका खारिज करने के बाद, उनके वकील ने अब Bombay Highcourt में दर्ज़ की बेल के लिए अपील, आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा, पढ़े CrimeTak.in पर
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आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. सेशंस कोर्ट ने ड्रग्स केस में अपना फैसला सुनाते हुए शाहरुख खान के बेटे की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यहां आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उनके वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अपील दाखिल कर दी है.
सेशंस कोर्ट में जज वीवी पाटिल ने आर्यन खान समेत अन्य दो आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है. ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की बेल अर्जी पिछले कई दिनों से अगली तारीख पर टाल दी जा रही थी. उम्मीद की जा रही थी कि बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी पर उनकी उम्मीदों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है. फिलहाल, आर्यन को आर्थर रोड जेल में कुछ दिन और रहना पड़ेगा.
समीर वानखेड़े ने क्या कहा?
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नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे़ इस मामले पर कुछ बोलने से बचे. उन्होंने 'सत्यमेव जयते' कहकर अपना रिएक्शन दिया है.
आर्यन खान केस को देख रहे सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट पहुंचे हुए थे. उनके अलावा जूनियर वकील भी स्पेशल NDPS कोर्ट में थे. सीनियर वकील अमित देसाई आर्यन खान का केस लड़ रहे हैं.
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