मुस्लिम लड़की हिंदू युवक से मिलने आई थी होटल, होटल में घुसकर 7 लोगों ने किया था गैंगरेप, पुलिस ने अब सुनाई पूरी कहानी

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Karnataka Gangrape: कर्नाटक के हावेरी जिले में कुछ लोगों ने एक होटल में जबरन घुसकर अंतरधार्मिक जोड़े के साथ मारपीट की. अब पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने पीड़ित महिला का बयान दर्ज करने के बाद मामले में सात आरोपियों के खिलाफ रेप की धारा के तहत FIR भी दर्ज कर ली है. इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि तीन अन्य अस्पताल में हैं.

 रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना 7 जनवरी की है. अल्पसंख्यक समुदाय की 26 वर्षीय महिला 40 वर्षीय केएसआरटीसी ड्राइवर के साथ हावेरी के हनागल तहसील के एक होटल में पहुंची थी. दोनों तीन साल से रिलेशनशिप में हैं. जोड़े के होटल के कमरे में दाखिल होने के बाद कुछ लोग कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस गए. घटना के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जब शख्स दरवाजा खोलता है तो हमलावर अंदर घुस जाते हैं. फिर वे सभी जोड़े के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी पिटाई करते हैं.

ये लोग जोड़े के पीछे कैसे आये?

इस मामले में अब पुलिस ने बताया है कि जब कपल होटल के अंदर जा रहा था तो एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें देख लिया था. जब उसने देखा कि महिला बुर्का पहने हुए है और दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ अंदर जा रही है, तो उसने पास के कुछ लोगों को बुलाया.

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 रिपोर्ट के मुताबिक जोड़े के होटल जाने के कुछ देर बाद हमलावर तीन बाइक से होटल पहुंचे. उन्होंने होटल में जोड़े को प्रताड़ित किया. महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ गैंगरेप भी किया गया. एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि इसके बाद आरोपी जोड़े को किसी अज्ञात जगह पर ले गए और दोनों को वहीं छोड़ दिया. ये जगह होटल से करीब एक किलोमीटर दूर थी. हमलावरों ने महिला को 500 रुपये दिए और घर जाने को कहा. फिर महिला अपने पति के घर चली गयी. पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं. आरोपी के खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज नहीं है.

किन धाराओं में दर्ज हुई FIR?

स्थानीय पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने 10 जनवरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. इनमें आईपीसी की धारा 354 (बी) (किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 363 (अपहरण), 323 ( साधारण हमला), 448 (घर में अतिक्रमण), 506 (आपराधिक धमकी), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 143 (गैरकानूनी जमावड़ा), 147 (दंगा) और 149 (सामान्य इरादे से गैरकानूनी जमावड़ा)। के तहत मामला दर्ज किया गया.

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इसके बाद शुक्रवार 12 जनवरी को हावेरी एसपी अंशू कुमार ने कहा कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया गया. पीड़िता के बयान के मुताबिक अब इस मामले में रेप की धारा (धारा 376) भी जोड़ दी गई है. एसपी ने आगे कहा, 'पीड़िता ने अपने बयान में 7 लोगों पर आरोप लगाया है. इनमें से 3 को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य 3 अस्पताल में हैं. डिस्चार्ज होने के बाद उसकी भी गिरफ्तारी होगी. हम बाकियों को भी गिरफ्तार करेंगे.

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