श्मशान की जमीन पर कांस्टेबल ने बनवा डाली कोठी, तोड़ने गई टीम लौटी खाली हाथ
Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में कुछ लोगों ने एक कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने इस जमीन पर आलीशान कोठी बना ली है और फिलहाल वहीं रह रहे हैं.
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Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में कुछ लोगों ने एक कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने इस जमीन पर आलीशान कोठी बना ली है और फिलहाल वहीं रह रहे हैं. मंगलवार को पुन्हाना के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के आदेश पर एक टीम ने इस जमीन को खाली कराने का प्रयास किया. हालाँकि, कुछ ही समय के भीतर, बंगों ने हाईकोर्ट से स्टे हासिल कर लिया. इस घटनाक्रम के कारण टीम के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. अब एसडीएम का कहना है कि अगली सुनवाई में हाईकोर्ट के समक्ष तथ्य पेश किए जाएंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.
श्मशान की जमीन पर कांस्टेबल ने बनवा डाली कोठी
घटना नूंह जिले के नया गांव की है. ग्रामीणों के अनुसार, एक भूमि सर्वेक्षण के दौरान, गांव के ठीक बाहर एक श्मशान घाट के लिए लगभग 10 कनाल और 14 मरला भूमि आरक्षित की गई थी. गांव के रहने वाले दबंग भाइयों जाकिर, हसन और जारसिस ने इस जमीन पर कब्जा कर आलीशान हवेली बना ली. जाकिर हरियाणा पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं और फ़रीदाबाद में तैनात है. ग्रामीणों ने जमीन खाली कराने के लिए कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन जाकिर के प्रभाव के कारण अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
इस मामले को लेकर पिछले दिनों ग्रामीणों ने पुन्हाना के एसडीएम से शिकायत की थी. नतीजतन, भूमि का आकलन करने और श्मशान घाट के लिए निर्धारित भूमि से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी करने के लिए प्रशासनिक टीम का गठन किया गया. इन निर्देशों के बाद, टीम मंगलवार को साइट पर पहुंची और मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की. हालाँकि, मूल्यांकन पूरा होने से पहले, आरोपी पक्ष ने उच्च न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त कर लिया. नतीजतन जमीन का आकलन करने के बाद भी प्रशासनिक टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा.
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ग्रामीणों का दावा है कि टीम के आने की सूचना आरोपियों को पहले ही दे दी गई थी. जब टीम पहुंची, तो वे लंबे समय तक साइट पर ही रुके रहे और संभावित अदालती फैसले का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट का आदेश जारी होते ही टीम ने अपना सामान समेट लिया और अगली सुनवाई के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया. पुन्हाना एसडीएम मनीषा शर्मा ने कहा कि उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर अनधिकृत कब्जा हटाने के लिए एक टीम भेजने के लिए एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। टीम ने आते ही कुछ कार्रवाई की, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें सूचना मिली कि जमीन को लेकर हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी कर दिया है.
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