सब्जी बेचने वाले की बच्ची 18 महीनों से किडनैप, पुलिस नहीं ढूंढ पाई, कोर्ट ने CBI को सौंपा केस
सब्जी बेचने वाले की बच्ची 18 महीनों से किडनैप, पुलिस नहीं ढूंढ पाई, कोर्ट ने CBI को सौंपा केस
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Bihar Crime News: सब्जी विक्रेता राजन साह की पांच साल की बेटी खुशी अपहरण मामले की जांच अब CBI करेगी. 16 फरवरी 2021 को 6 वर्षीय खुशी के अपहरण मामले में परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस की निष्क्रियता बताते हुए खुशी का मामला सीबीआई को सौंप दिया. सीबीआई को केस सौंपने के बाद खुशी के परिवार को न्याय आशा जगी है.
बेटी के अपहरण के 18 महीने बाद भी बेटी की तस्वीर लेकर हाथ में घूम रहीं मां और दादा-दादी उसके घर आने का आज भी इंतजार है. ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा अब सीबीआई मुजफ्फरपुर के मासूम खुशी अपहरण मामले की जांच करेगी. पटना हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को आगे की जांच करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट के निर्देश पर ब्रह्मपुरा पुलिस खुशी अपहरण की फाइल पहले ही सीबीआई को सौंप चुकी है.
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16 फरवरी 2021 को खुशी पमारिया टोला स्थित अपने आवास से लापता हो गई थी. पिता सब्जी विक्रेता राजन साह ने ब्रह्मपुरा थाने में FIR दर्ज कराई थी. लेकिन ब्रह्मपुरा पुलिस मामले को छुपाती रही. इस बीच खुशी के परिजनों ने मानवाधिकार आयोग और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. जिसका नतीजा है कि हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई पटना को करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट से लिखित आदेश एक से दो दिन में सीबीआई को भेज दिया जाएगा।
इधर, पटना उच्च न्यायालय में खुशी अपहरण मामले की नि:शुल्क पैरवी कर रहे अधिवक्ता ओमप्रकाश ने बताया कि वह सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद थे. सीबीआई की वकील नम्रता भी मौजूद थीं।
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