सांसद अफज़ाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा हाईकोर्ट ने की रद्द
गैंगस्टर के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ अफ़ज़ाल अंसारी की दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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न्यूज़ हाइलाइट्स
समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को राहत
सजा पर रोक से कोर्ट ने किया था इनकार
गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा हाईकोर्ट ने की रद्द
Ghazipur: माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफज़ाल अंसारी की मुश्किलें आसान होती नजर आ रही हैं। सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। गैंगस्टर मामले में मिली सजा को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। गैंगस्टर के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट अर्जी दायर की थी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भी अफजाल अंसारी की सजा को बढ़ाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।
गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सजा
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए अफजाल अंसारी की सजा को चुनौती देने वाली अपील की सुनवाई का फैसला लिया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई थी। हाल ही में अफजाल अंसारी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को मामले की सुनवाई का निर्देश दिया था।
अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी अपील
अफजाल अंसारी की अपील के साथ ही अब राज्य सरकार ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। राज्य सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल अपील में कहा गया था कि जिस गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई थी, उसी मामले में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई है। राज्य सरकार ने अपील की थी कि अफजाल की सजा भी बढ़ा कर दस साल की जाए। हाईकोर्ट ने अब अफजाल अंसारी और राज्य सरकार की अपील को क्लब करके एक साथ सुनवाई के बाद ये फैसला लिया है।
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