आप विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे को बड़ी राहत, अमातुल्लाह और बेटे अनस की गिरफ्तारी पर रोक

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आप विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे को बड़ी राहत, अमातुल्लाह और बेटे अनस की गिरफ्तारी पर रोक
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UP Court News: पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के विधायक को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक अमातुल्लाह खान उनके बेटे अनस और एक अन्य साथी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब अदालत के आदेश के बिना विधायक और उनके बेटे को फिलहाल नोएडा पुलिस गिरफ्तार नही कर सकेगी। आपको बता दें कि नोएडा में पेट्रोल पंप पर मारपीट मामले में दोनों पिता पुत्र फरार चल रहे हैं। 

विधायक अमानतुल्लाह और उनके बेटे को बड़ी राहत

आप विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे अनस पर मारपीट का आरोप है। पुलिस ने आप विधायक और उनके बेटे के खिलाफ नॉन बेलेबल वॉरंट जारी किया था। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस आप विधायक अमानतुल्लाह उनके बेटे अनस और साथी अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी। इस मामले में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरफ से मिली शिकायत के बाद नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 427 के तहत FIR दर्ज की थी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली विधायक को मिली राहत

हाल ही में अमानतुल्लाह खान के घर नोएडा पुलिस नोटिस देने पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिले थे। इसके बाद पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर नोटिस चिपका दिया था। इससे पहले इस घटना का वीडियो भी सामने आया था। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि अमानतुल्लाह और उनके बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मियों के साथ बदसलूकी की थी। 

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कैसे हुई थी ये घटना?

विधायक अमानतुल्लाह खान का बेटा सुबह साढ़े 9 बजे अपनी ब्रेजा कार में पेट्रोल डलवाने आया था। वहां उसकी कहासुनी हो गई थी। आरोप है कि विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने पेट्रोल पंप कर्मियों से बदसलूकी की। बात बढ़ने पर अमानतुल्लाह खान दो गाड़ियों में अपने समर्थकों के साथ आया और पेट्रोल पंप के मैनेजर को धमकी देने लगा और बदसलूकी की। इसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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