फर्जी मार्कशीट पर 31 साल तक करता रहा सरकारी नौकरी, रिटायरमेंट के बाद हुआ खुलासा
UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 31 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है.
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UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 31 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ माननीय न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है.
दरअसल, आपको बता दें कि खतौली कस्बे के रहने वाले सुधीर कुमार के खिलाफ दीपक टंडन नाम के व्यक्ति ने माननीय न्यायालय में शिकायत की थी कि सुधीर कुमार नाम के व्यक्ति ने फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर सरकार को धोखा देकर खतौली में ड्राइवर की नौकरी की है. 31 वर्षों के लिए डिपो। पद पर सरकारी नौकरी थी. जो 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके चलते कोर्ट के आदेश पर खतौली कोतवाली पुलिस ने आरोपी सुधीर कुमार के खिलाफ धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता दीपक टंडन ने बताया कि सुधीर कुमार पुत्र चोहल सिंह हाल निवासी गंगा विहार खतौली गली नंबर 7, मूल निवासी अलावलपुर मजारा थाना भोरकला, जिसके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत यह मामला दर्ज किया गया है. धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वह मुजफ्फरनगर के खतौली डिपो में ड्राइवर था और 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त हुआ। वह फर्जी कागजात पर नौकरी कर रहा था। 1989 में भर्ती के समय वह ड्राइविंग लाइसेंस में आयु सीमा की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। वास्तविक जन्मतिथि 15 अगस्त 1965 है जबकि उनके कागजात में फर्जी जन्मतिथि 15 अगस्त 1961 दिखाई गई है।
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जन सूचना के आधार पर मैंने जनता इंटर कॉलेज सिसौली से उसका शिक्षक रिकार्ड निकलवाया। वहां के प्रिंसिपल ने मुझे बताया कि उस व्यक्ति के स्कूल में उसके रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, जिसके अनुसार उसकी जन्मतिथि 15 अगस्त 1965 है। और इसके अलावा, मुझे उसका शैक्षिक रिकॉर्ड उस गांव के प्राथमिक विद्यालय से मिला जहां अलावरपुर माजरा है। मूल निवासी, वहां के प्रिंसिपल ने भी सार्वजनिक सूचना के आधार पर मुझे लिखित रूप से बताया कि उनकी वास्तविक जन्मतिथि 15 अगस्त 1965 है। गांव अलावलपुर माजरा के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है। वर्ष 1976-77 में उन्होंने वहां से 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वर्ष 1976-77 में उन्होंने जनता इंटर कॉलेज, सिसौली में छठी कक्षा में प्रवेश लिया। उसके बाद यह 10वीं कक्षा तक वहीं रहा, 10वीं कक्षा तक सन 8283 तक वहीं रहा और दो बार वहां फैला भी। वह 31 साल से सरकार को बेवकूफ बनाकर काम कर रहे हैं और सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं।
मैं किसी को जानता हूं जिससे मैं उसे जानता हूं.
इस मामले की जानकारी देते हुए खतौली रविशंकर मिश्रा ने बताया कि अवगत कराना है कि माननीय न्यायालय के आदेश से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें गलत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने का मामला संज्ञान में आया था माननीय न्यायालय की ओर से इस मामले में 420 अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और गुण-दोष के आधार पर कानूनी निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं.
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