Delhi Riots case: उमर खालिद को इस वजह से मिली अंतरिम जमानत, इतने दिन जेल से रहेगा बाहर
Umar Khalid bail: दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है.
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Umar Khalid bail: दिल्ली दंगों (Delhi Riots) के मामले में आरोपी उमर खालिद को बड़ी राहत देते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. बहन की शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मिली है. कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को वापस आकर सरेंडर करने को कहा है. 23 दिसंबर से एक हफ्ते के लिए जमानत मिली है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने उमर खालिद को 23 दिसंबर से एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी और उसे 30 दिसंबर को और विस्तार की मांग किए बिना आत्मसमर्पण करना होगा. न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने उमर पर सप्ताह के दौरान कुछ प्रतिबंध लगाए हैं.
उमर ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था. उनके वकीलों ने मौखिक रूप से अदालत से कहा था कि अगर उन्हें शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई तो वह मीडिया से बात नहीं करेंगे.
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पुलिस ने अदालत को बताया कि उमर खालिद की "अंतरिम जमानत अवधि के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल से गलत सूचना फैलाने की बहुत संभावना है, जिसे रोका नहीं जा सकता है और इससे समाज में अशांति पैदा होने की संभावना है और वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकता है."
बता दें कि उत्तर-पूर्व दिल्ली में पिछले साल फरवरी में दंगे भड़के थे. सीएए के विरोध और पक्ष वाले लोगों के बीच 23 फरवरी और 26 फरवरी को ये दंगे हुए थे. इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत होने की खबर आई थी. कई घायल हुए थे.
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इसी दंगे को भड़काने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था. इस पर The Unlawful Activities (Prevention) Amendment Act (UAPA) के तहत कार्रवाई हुई थी. पुलिस ने इस मामले में 22 नवंबर 2020 को चार्जशीट पेश की थी.
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