Soumya Vishwanathan: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा

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Soumya Vishwanathan: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा
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TV journalist Soumya Vishwanathan murder case: टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली. मामले में हत्या के दोषियों को सजा सुनाई गई. सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हत्या कर दी गई थी. उसी साल 30 सितंबर की देर रात वह अपने ऑफिस से घर लौट रही थीं. दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे डकैती का मकसद था. सौम्या विश्वनाथन एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार चैनल में पत्रकार थीं.

हत्या में कौन-कौन शामिल थे?

कोर्ट ने 7 नवंबर को सुनवाई इसलिए टाल दी थी क्योंकि दोषियों की ओर से दाखिल हलफनामे के सत्यापन का काम पूरा नहीं हुआ था. इससे पहले 18 अक्टूबर को न्यायाधीश ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था।

मामले में पांचवें आरोपी अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 (बेईमानी से संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, जानबूझकर सहायता करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था।

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कैसे हुई हत्या?

अभियोजन पक्ष के अनुसार, कपूर ने 30 सितंबर, 2008 को दक्षिण दिल्ली में नेल्सन मंडेला रोड पर पीड़ित की कार लूटने के लिए विश्वनाथन का पीछा करते समय उसे गोली मार दी थी। कपूर के साथ शुक्ला, कुमार और मलिक भी थे. अभियोजन पक्ष का कहना था कि पुलिस ने सेठी उर्फ चाचा के पास से हत्या में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है.

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