Sushil Kumar: रेसलर सुशील कुमार को मिली एक हफ्ते की जमानत, जानें किस वजह से कोर्ट ने दी ये बेल
Sushil kumar Case Bail: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar murder case) में आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है.
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Sushil kumar Case Bail: जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड (Sagar Dhankhar murder case) में आरोपी सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. आपको बता दें कि इस मामले में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार मुख्य आरोपी हैं. पहलवान सुशील को मेडिकल आधार पर घुटने की सर्जरी के लिए जमानत मिल गई. यह जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर दी गई है.
हत्या का आरोप
कोर्ट ने कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान सुशील कुमार गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे. पहलवान पर 23 साल के धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है.
30-40 मिनट तक पीटा गया
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के खिलाफ 1000 पेज की चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपपत्र में कहा गया है कि सुशील और उसके साथियों ने स्टेडियम का दरवाजा अंदर से बंद करने के बाद 30-40 मिनट तक धनखड़ को डंडों, हॉकी स्टिक और बेसबॉल बैट से पीटा.
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2021 से सुशील कुमार को न्यायिक हिरासत
इससे पहले 6 मार्च को कोर्ट ने सुशील कुमार को चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए जमानत दी गई थी. सुशील जून 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं.
संपत्ति विवाद में हत्या
धनखड़ और उनके चार दोस्तों पर संपत्ति विवाद को लेकर 4 और 5 मई (2021) की मध्यरात्रि को स्टेडियम में कुमार और अन्य लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला किया गया था. ज्यादा पिटाई से सागर की मौत हो गई थी. पुलिस जांच में पता चला कि सागर और उसके दोस्तों को दिल्ली में दो अलग-अलग जगहों से अगवा कर स्टेडियम लाया गया था. इसके बाद सुरक्षा गार्डों ने उन्हें स्टेडियम में लाकर वहां से जाने को कहा और उनके साथ मारपीट की गई.
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